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आपने भी लिया है लोन तो हो जाएं सावधान..! ऋण नहीं चुकाने वाले 17 डिफाल्टर पर केस दर्ज, PDR एक्ट के तहत कार्रवाई - Mukhyamantri Udyami Yojana

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 12, 2024, 9:09 PM IST

Updated : Jul 12, 2024, 9:35 PM IST

Mukhyamantri Udyami Yojana: अगर आपने भी लोन लिया है और उसे नहीं चुकाने की सोच रहे है, तो सावधान हो जाइए. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण लेकर नहीं चुकाने वालों पर सरकार अब कार्रवाई करने वाली है. ताजा मामला रोहतास जिले से सामने आया है, जहां ऋण लेकर नहीं चुकाने वाले 17 डिफाल्टर पर PDR एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है.

Mukhyamantri Udyami Yojana
ऋण नहीं चुकाने वाले 17 डिफाल्टर पर दर्ज होगा केस (Etv Bharat)

पटना: अगर आपने बैंक से ऋण लिया है और उसे चुकता नहीं कर रहें है तो आप सावधान हो जाएइ, क्योंकि अब आप पर केस होगा. साथ ही आपको जेल भी हो सकती है. सरकार अब लोन नहीं चुकाने वालों पर कार्रवाई करने जा रही है.

पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई: ताजा मामला रोहतास जिले से आया है, जहां जिले में सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण लेकर उद्योग नहीं लगाने वाले या फिर योजना की राशि को किस्तों में वापस नहीं करने वाले 17 डिफाल्टर पर 'पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट' के तहत केस दर्ज किया गया है. साथ ही कार्रवाई की तैयारी हो रही है.

मुकदमा दर्ज किया गया है: पूरे मामले पर सासाराम के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने बताया कि वैसे लोग जिन्होंने सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाया. लेकिन ऋण के किस्तों की राशि वापस नहीं कर रहे हैं. वैसे लोगों पर पीआरडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

सरकार से 50% मिलता है अनुदान : बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 50% अनुदान मिलता है. ज्यादातर उद्यमी को 10 लाख का ऋण मिला था, जिसमें से मात्र 5 लाख रुपए ही वापस करना था. तीसरी किस्त मिलने के 13 महीने के बाद से कुल 84 किस्तों में आधी राशि वापस करनी थी. लेकिन उतना भी राशि लाभुक वापस नहीं कर पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत 17 लाभुकों पर केस दर्ज कराया है.

"मुख्यमंत्री उधोग योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत लाभुको को उधोग लगाने के लिए ऋण दिया जाता है. लेकिन सरकार को ऐसे 17 लोगों की सूची मिली है, जिनपर पीएडीआर के तहत केस किया गया है. यह पूरी तरह से सरकारी राशि के दुरूपयोग का मामला बनता है, जिन्होंने भी ऋण लिया है उनसे अपील है कि वो ऋण चुकता करे अन्यथा उनपर भी कार्यवाही तय है." - आशीष रंजन (महाप्रबंधक) जिला उद्योग केंद्र, सासाराम

इसे भी पढ़े- बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई - Mukhyamantri Udyami Yojana

पटना: अगर आपने बैंक से ऋण लिया है और उसे चुकता नहीं कर रहें है तो आप सावधान हो जाएइ, क्योंकि अब आप पर केस होगा. साथ ही आपको जेल भी हो सकती है. सरकार अब लोन नहीं चुकाने वालों पर कार्रवाई करने जा रही है.

पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई: ताजा मामला रोहतास जिले से आया है, जहां जिले में सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण लेकर उद्योग नहीं लगाने वाले या फिर योजना की राशि को किस्तों में वापस नहीं करने वाले 17 डिफाल्टर पर 'पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट' के तहत केस दर्ज किया गया है. साथ ही कार्रवाई की तैयारी हो रही है.

मुकदमा दर्ज किया गया है: पूरे मामले पर सासाराम के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने बताया कि वैसे लोग जिन्होंने सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाया. लेकिन ऋण के किस्तों की राशि वापस नहीं कर रहे हैं. वैसे लोगों पर पीआरडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

सरकार से 50% मिलता है अनुदान : बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 50% अनुदान मिलता है. ज्यादातर उद्यमी को 10 लाख का ऋण मिला था, जिसमें से मात्र 5 लाख रुपए ही वापस करना था. तीसरी किस्त मिलने के 13 महीने के बाद से कुल 84 किस्तों में आधी राशि वापस करनी थी. लेकिन उतना भी राशि लाभुक वापस नहीं कर पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत 17 लाभुकों पर केस दर्ज कराया है.

"मुख्यमंत्री उधोग योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत लाभुको को उधोग लगाने के लिए ऋण दिया जाता है. लेकिन सरकार को ऐसे 17 लोगों की सूची मिली है, जिनपर पीएडीआर के तहत केस किया गया है. यह पूरी तरह से सरकारी राशि के दुरूपयोग का मामला बनता है, जिन्होंने भी ऋण लिया है उनसे अपील है कि वो ऋण चुकता करे अन्यथा उनपर भी कार्यवाही तय है." - आशीष रंजन (महाप्रबंधक) जिला उद्योग केंद्र, सासाराम

इसे भी पढ़े- बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई - Mukhyamantri Udyami Yojana

Last Updated : Jul 12, 2024, 9:35 PM IST
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