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भर्ती में हाइट कम नापने को हाईकोर्ट में चुनौती, जज ने मौके पर ही मशीन मंगाकर नपवाई ऊंचाई

भर्ती में हाइट कम नापने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जज ने मौके पर ही मशीन मंगवाकर अभ्यर्थी की हाइट नपवाई.

भर्ती में हाइट कम नापने का मामला
भर्ती में हाइट कम नापने का मामला (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल भर्ती-2023 के तहत अभ्यर्थी की हाइट कम मापने के मामले में सुनवाई के दौरान मौके पर ही संबंधित उपकरण मंगवाकर हाईकोर्ट के डॉक्टर से अभ्यर्थी की हाइट नपवाई. हालांकि, हाइट समान आने पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मंजीत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स का हाइट मापने वाला उपकरण अदालत के आदेश पर लाया गया.

इस दौरान विभाग के असिस्टेंट कमांडेंट अनुपम सिंह, डिप्टी कमांडेंट यशवीर और डॉ. टीआर चौधरी पेश हुए. अदालत ने हाईकोर्ट चिकित्सालय में तैनात डॉ. अजय पुरोहित को बुलाकर याचिकाकर्ता की हाइट नापने का निर्देश दिया. डॉक्टर ने याचिकाकर्ता की हाइट 168.5 सेंटीमीटर बताई. अदालत ने हाइट में किसी प्रकार का अंतर न पाते हुए याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभ्यर्थी की हाइट सही नापी गई थी.

इसे भी पढ़ें- कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को लेकर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

केंद्र सरकार ने गत वर्ष सशस्त्र बल के 26 हजार पदों पर भर्ती निकाली थी. अजमेर में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता को कम हाइट के कारण अयोग्य ठहराया गया. इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसकी हाइट को गलत तरीके से मापा गया और मेडिकल बोर्ड से पुन: परीक्षण कराए जाने की मांग की. अदालत ने यह पाया कि कम हाइट मापने के कई मामले हाईकोर्ट में आए हैं. ऐसे में अदालत ने संबंधित उपकरण को हाईकोर्ट मंगवाने का आदेश दिया. मौके पर ही हाइट का परीक्षण कर अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि याचिकाकर्ता की हाइट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल भर्ती-2023 के तहत अभ्यर्थी की हाइट कम मापने के मामले में सुनवाई के दौरान मौके पर ही संबंधित उपकरण मंगवाकर हाईकोर्ट के डॉक्टर से अभ्यर्थी की हाइट नपवाई. हालांकि, हाइट समान आने पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मंजीत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स का हाइट मापने वाला उपकरण अदालत के आदेश पर लाया गया.

इस दौरान विभाग के असिस्टेंट कमांडेंट अनुपम सिंह, डिप्टी कमांडेंट यशवीर और डॉ. टीआर चौधरी पेश हुए. अदालत ने हाईकोर्ट चिकित्सालय में तैनात डॉ. अजय पुरोहित को बुलाकर याचिकाकर्ता की हाइट नापने का निर्देश दिया. डॉक्टर ने याचिकाकर्ता की हाइट 168.5 सेंटीमीटर बताई. अदालत ने हाइट में किसी प्रकार का अंतर न पाते हुए याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभ्यर्थी की हाइट सही नापी गई थी.

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केंद्र सरकार ने गत वर्ष सशस्त्र बल के 26 हजार पदों पर भर्ती निकाली थी. अजमेर में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता को कम हाइट के कारण अयोग्य ठहराया गया. इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसकी हाइट को गलत तरीके से मापा गया और मेडिकल बोर्ड से पुन: परीक्षण कराए जाने की मांग की. अदालत ने यह पाया कि कम हाइट मापने के कई मामले हाईकोर्ट में आए हैं. ऐसे में अदालत ने संबंधित उपकरण को हाईकोर्ट मंगवाने का आदेश दिया. मौके पर ही हाइट का परीक्षण कर अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि याचिकाकर्ता की हाइट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

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