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37 साल पहले हुआ था मर्डर, 5 को उम्रकैद, बक्सर में चौकीदार को गोलियों से भून डाला था - LIFE IMPRISONMENT IN BUXAR

बक्सर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हत्या मामले में 5 को उम्रकैद हुई है. ट्रायल के दौरान 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है.

BUXAR COURT
बक्सर कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 30, 2024, 4:01 PM IST

बक्सर : 37 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में बक्सर व्यवहार न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. जिसमें 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह, सत्येंद्र सिंह एवं जितेंद्र चौरसिया को आजीवन कारावास के साथ साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

37 साल पहले मर्डर मामले में 5 को उम्रकैद : वहीं दूसरे मामले में 10 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. आर्म्स एक्ट में सुरेन्द्र सिंह, शंभू सिंह, सतेन्द्र सिंह को 7 साल सजा के साथ 10-10 हजार रुपया जुर्माना लगाया. गौरतलब है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बताया जा रहा है कि घटना के चार अन्य आरोपितों की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो चुकी है.

बक्सर कोर्ट
बक्सर कोर्ट (Etv Bharat)

1987 में हुई थी दनादन फायरिंग : विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर 1987 को ब्रह्मपुर बाजार में जमकर फायरिंग हुई थी. जिसमें चौकीदार की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी. गोलीबारी मामले में कई लोग घायल भी हुए थे. तब इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें से पहली प्राथमिकी मारकंडेय सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई थी तो दूसरी प्राथमिकी चौकीदार भृगुनाथ के द्वारा दर्ज कराई गई थी.

''दोनों मुकदमों की संयुक्त रूप से एक साथ सुनवाई की गई. मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायालय ने सुनवाई करते हुए साक्ष्य को पर्याप्त और सही मानते हुए आरोपितों को दोषी करार दिया.''- आदित्य कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक

बक्सर : 37 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में बक्सर व्यवहार न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. जिसमें 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह, सत्येंद्र सिंह एवं जितेंद्र चौरसिया को आजीवन कारावास के साथ साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

37 साल पहले मर्डर मामले में 5 को उम्रकैद : वहीं दूसरे मामले में 10 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. आर्म्स एक्ट में सुरेन्द्र सिंह, शंभू सिंह, सतेन्द्र सिंह को 7 साल सजा के साथ 10-10 हजार रुपया जुर्माना लगाया. गौरतलब है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बताया जा रहा है कि घटना के चार अन्य आरोपितों की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो चुकी है.

बक्सर कोर्ट
बक्सर कोर्ट (Etv Bharat)

1987 में हुई थी दनादन फायरिंग : विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर 1987 को ब्रह्मपुर बाजार में जमकर फायरिंग हुई थी. जिसमें चौकीदार की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी. गोलीबारी मामले में कई लोग घायल भी हुए थे. तब इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें से पहली प्राथमिकी मारकंडेय सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई थी तो दूसरी प्राथमिकी चौकीदार भृगुनाथ के द्वारा दर्ज कराई गई थी.

''दोनों मुकदमों की संयुक्त रूप से एक साथ सुनवाई की गई. मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायालय ने सुनवाई करते हुए साक्ष्य को पर्याप्त और सही मानते हुए आरोपितों को दोषी करार दिया.''- आदित्य कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक

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