बोकारोः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी में अपना निर्णय सुनाया है. बोकारो कोर्ट ने मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को अधिकतम 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन लाख का जुर्माना भी लगाया है.
दोषी पाए गए तीनों तस्कर धनबाद के हैं निवासी
विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि दोषी पाए गए तीनों गांजा तस्कर धनबाद के रहने वाले हैं.आरोपियों में श्री राम सिंह, संतोष सिंह और बबलू गोप शामिल हैं. तीनों अंतरराज्यीय तस्कर हैं.
विशेष लोक अभियोजक ने दी जानकारी
विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) रांची की टीम को 20 जून 2018 को सूचना मिली थी कि एक ट्रक (संख्या जेएच 10 एएम 0831) से ओडिशा से भारी मात्रा में गांजे का खेप धनबाद ले जाया जा रहा है. उक्त सूचना रांची की टीम ने अमित भगत के नेतृत्व में छापेमारी कर बोकारो के चास मुफस्सिल थाना के पास ट्रक को रोका गया. प्रथम दृष्टया देखने से ट्रक खाली प्रतित हुआ, लेकिन बारीकी से तलाशी लेने पर ट्रक में एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें से 40 बोरियों में 402 किलो गांजा बरामद किया गया.
कोर्ट ने वाहन के मालिक को भी दोषी पाया
इस मामले में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनायी है.इस मामले में कोर्ट ने वाहन के मालिक को भी दोषी पाया है. वाहन मालिक की सजा की तिथि का निर्धारण कोर्ट अगली सुनवाई में करेगी.
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