ETV Bharat / state

तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को 15 साल की सजा, बोकारो कोर्ट ने सुनाया फैसला - Bokaro Court

Court verdict in ganja smuggling. बोकारो कोर्ट ने गांजा तस्करी मामले में तीन अंतरराज्यीय तस्करों को दोषी पाते देते हुए सजा सुनाई है. ये मामला 2018 का है.

Bokaro Court
बोकारो सिविल कोर्ट. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 30, 2024, 9:05 PM IST

बोकारोः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी में अपना निर्णय सुनाया है. बोकारो कोर्ट ने मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को अधिकतम 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन लाख का जुर्माना भी लगाया है.

दोषी पाए गए तीनों तस्कर धनबाद के हैं निवासी

विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि दोषी पाए गए तीनों गांजा तस्कर धनबाद के रहने वाले हैं.आरोपियों में श्री राम सिंह, संतोष सिंह और बबलू गोप शामिल हैं. तीनों अंतरराज्यीय तस्कर हैं.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक आरके राय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विशेष लोक अभियोजक ने दी जानकारी

विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) रांची की टीम को 20 जून 2018 को सूचना मिली थी कि एक ट्रक (संख्या जेएच 10 एएम 0831) से ओडिशा से भारी मात्रा में गांजे का खेप धनबाद ले जाया जा रहा है. उक्त सूचना रांची की टीम ने अमित भगत के नेतृत्व में छापेमारी कर बोकारो के चास मुफस्सिल थाना के पास ट्रक को रोका गया. प्रथम दृष्टया देखने से ट्रक खाली प्रतित हुआ, लेकिन बारीकी से तलाशी लेने पर ट्रक में एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें से 40 बोरियों में 402 किलो गांजा बरामद किया गया.

कोर्ट ने वाहन के मालिक को भी दोषी पाया

इस मामले में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनायी है.इस मामले में कोर्ट ने वाहन के मालिक को भी दोषी पाया है. वाहन मालिक की सजा की तिथि का निर्धारण कोर्ट अगली सुनवाई में करेगी.

ये भी पढ़ें-

ऑपरेशन नार्कोस - ट्रेन से 20 लाख का गांजा बरामद, दो तस्कर भी गिरफ्तार - Smugglers arrested in Ranchi

Bokaro News: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और गर्भवती करने का मामला, दोषी जीजा को 25 साल की सजा

Bokaro News: दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सश्रम कारावास, बोकारो कोर्ट का फैसला

बोकारोः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी में अपना निर्णय सुनाया है. बोकारो कोर्ट ने मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को अधिकतम 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन लाख का जुर्माना भी लगाया है.

दोषी पाए गए तीनों तस्कर धनबाद के हैं निवासी

विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि दोषी पाए गए तीनों गांजा तस्कर धनबाद के रहने वाले हैं.आरोपियों में श्री राम सिंह, संतोष सिंह और बबलू गोप शामिल हैं. तीनों अंतरराज्यीय तस्कर हैं.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक आरके राय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विशेष लोक अभियोजक ने दी जानकारी

विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) रांची की टीम को 20 जून 2018 को सूचना मिली थी कि एक ट्रक (संख्या जेएच 10 एएम 0831) से ओडिशा से भारी मात्रा में गांजे का खेप धनबाद ले जाया जा रहा है. उक्त सूचना रांची की टीम ने अमित भगत के नेतृत्व में छापेमारी कर बोकारो के चास मुफस्सिल थाना के पास ट्रक को रोका गया. प्रथम दृष्टया देखने से ट्रक खाली प्रतित हुआ, लेकिन बारीकी से तलाशी लेने पर ट्रक में एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें से 40 बोरियों में 402 किलो गांजा बरामद किया गया.

कोर्ट ने वाहन के मालिक को भी दोषी पाया

इस मामले में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनायी है.इस मामले में कोर्ट ने वाहन के मालिक को भी दोषी पाया है. वाहन मालिक की सजा की तिथि का निर्धारण कोर्ट अगली सुनवाई में करेगी.

ये भी पढ़ें-

ऑपरेशन नार्कोस - ट्रेन से 20 लाख का गांजा बरामद, दो तस्कर भी गिरफ्तार - Smugglers arrested in Ranchi

Bokaro News: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और गर्भवती करने का मामला, दोषी जीजा को 25 साल की सजा

Bokaro News: दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सश्रम कारावास, बोकारो कोर्ट का फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.