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केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी नेताओं ने साधा निशाना, जानिए किसने क्या कहा

Bjp Reaction On Kejriwal Bail: राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी नेताओं के रिएक्शन आए हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से लेकर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. आइए जानते हैं.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 16, 2024, 2:23 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बड़ी राहत मिली है. ईडी के समन मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 हजार के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से लेकर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. आइए बताते हैं कि बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है.

मनोज तिवारी ने कहा- समन का देना होगा जवाब

ईडी समन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के मामले में उन्हें 15 हजार रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई है. वह जमानत पर हैं और अदालत ने उन्हें ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने के लिए कहा है. कानून का पालन करना एक व्यक्ति के लिए उचित है. जिसने संविधान की शपथ ली है.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- केजरीवाल को मैजिस्ट्रेट के समन में ज़मानत मिली है

केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को लगातार फर्जी समन बताते और कहते थे कि गैरकानूनी समन है. आज वही केजरीवाल 15 हजार रुपये की जमानत लेकर आए हैं कोर्ट के समन के खिलाफ. जो समन कोर्ट ने ईडी की शिकायतों पर जारी किए थे. मतलब ईडी की शिकायतों पर कोर्ट ने जो केजरीवाल को बुलाया था उस पर केजरीवाल जमानत पर हैं. अगर ये समन फर्जी थे, शिकायतें फर्जी थी तो आपने 15 हजार रुपये का मुचलका भरकर जमानत क्यों ली?

मनजिंदर सिंह ने कहा मैं बताना चाह रहा हूं कि, "अरविंद केजरीवाल को कोई जमानत नहीं मिली. केजरीवाल को ईडी के केस में कोई जमानत नहीं मिली है. केजरीवाल को सिर्फ मजिस्ट्रेट के समनों पर जमानत मिली है. केजरीवाल कोर्ट से चले गए लेकिन, केजरीवाल का वकील कोर्ट में है. कोर्ट में सुनवाई चल रही है. आज कोर्ट यह तय करेगा कि ईडी के समनों पर केजरीवाल को पेश होना है कि नहीं होना है. यह स्पष्ट हो जाएगा कि ईडी का समन कानूनी हैं या गैरकानूनी हैं."

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बड़ी राहत मिली है. ईडी के समन मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 हजार के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से लेकर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. आइए बताते हैं कि बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है.

मनोज तिवारी ने कहा- समन का देना होगा जवाब

ईडी समन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के मामले में उन्हें 15 हजार रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई है. वह जमानत पर हैं और अदालत ने उन्हें ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने के लिए कहा है. कानून का पालन करना एक व्यक्ति के लिए उचित है. जिसने संविधान की शपथ ली है.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- केजरीवाल को मैजिस्ट्रेट के समन में ज़मानत मिली है

केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को लगातार फर्जी समन बताते और कहते थे कि गैरकानूनी समन है. आज वही केजरीवाल 15 हजार रुपये की जमानत लेकर आए हैं कोर्ट के समन के खिलाफ. जो समन कोर्ट ने ईडी की शिकायतों पर जारी किए थे. मतलब ईडी की शिकायतों पर कोर्ट ने जो केजरीवाल को बुलाया था उस पर केजरीवाल जमानत पर हैं. अगर ये समन फर्जी थे, शिकायतें फर्जी थी तो आपने 15 हजार रुपये का मुचलका भरकर जमानत क्यों ली?

मनजिंदर सिंह ने कहा मैं बताना चाह रहा हूं कि, "अरविंद केजरीवाल को कोई जमानत नहीं मिली. केजरीवाल को ईडी के केस में कोई जमानत नहीं मिली है. केजरीवाल को सिर्फ मजिस्ट्रेट के समनों पर जमानत मिली है. केजरीवाल कोर्ट से चले गए लेकिन, केजरीवाल का वकील कोर्ट में है. कोर्ट में सुनवाई चल रही है. आज कोर्ट यह तय करेगा कि ईडी के समनों पर केजरीवाल को पेश होना है कि नहीं होना है. यह स्पष्ट हो जाएगा कि ईडी का समन कानूनी हैं या गैरकानूनी हैं."

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