बूंदी : जनवरी 2021 में हुए नगर निकाय चुनाव में नगर परिषद बूंदी के वार्ड 51 से निर्वाचित निर्दलीय प्रत्याशी संध्या रावल के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय में विचाराधीन चुनाव याचिका खारिज हो गई है. अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया.
बता दें कि इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बबीता, निर्दलीय संध्या रावल से 3 मतों से चुनाव हारी थी. इसके बाद बबीता ने अधिवक्ता सुनील शर्मा के जरिए जिला एवं शासन न्यायालय में 24 फरवरी 2021 को चुनाव याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि संध्या ने चुनाव में निर्वाचन आयोग के नियमों, शर्तों व आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है. संध्या के बूंदी नगर परिषद की मतदाता सूची व ग्राम पंचायत अजेता की मतदाता सूची में दोनों जगह नाम है और ग्राम पंचायत अजेता की मतदाता सूची में नाम कटाए बिना ही नगर परिषद के वार्ड 51 से चुनाव लड़ा है.
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याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव में मतदाताओं को पैसे बांटे गए हैं. मतदाताओं को मतदान स्थल पर लाने के लिए ऑटो आदि का प्रयोग किया है, इसलिए संध्या रावल का निर्वाचन रद्द किया जाए. पार्षद संध्या रावल की ओर से अधिवक्ता शिफा उल हक, पंकज रॉयल, अबरार मोहम्मद एडवोकेट की ओर से प्रस्तुत दलीलों व न्यायिक दृष्टांतों और याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों का सूक्ष्म विवेचन करने के बाद जिला एवं सेशन न्यायाशीश ने भाजपा प्रत्याशी बबीता की चुनाव याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका 25 हजार के हर्जे खर्चे के साथ खारिज कर दी. कोर्ट ने नगर परिषद, बूंदी के वार्ड संख्या 51 से निर्दलीय प्रत्याशी संध्या रावल को तीन मतों से विजय घोषित करने को सही माना.पार्षद संध्या रावल के वकील एडवोकेट पंकज रॉयल ने बताया कि यह याचिका पार्षद संध्या रावल के विरुद्ध राजनीतिक द्वेषता के कारण दायर की गई थी. अदालत ने जुर्माना राशि में से अयाची संध्या रावल को 15 हजार रुपए एक माह में अदा करने एवं 10 हजार रुपए लीगल एड में जमा करने के आदेश दिए हैं.