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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, अभी करना होगा इंतजार - SETBACK TO POOJA SINGHAL FROM SC - SETBACK TO POOJA SINGHAL FROM SC

Big blow to Pooja Singhal From Supreme Court. निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को राहत देने से इनकार कर दिया है. मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.

SC Refuses To Grant Bail To Pooja
SETBACK TO POOJA SINGHAL FROM SC
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 29, 2024, 2:27 PM IST

रांचीः मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में चल रही झारखंड कैडर की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इसपर जल्दबाजी ठीक नहीं है. दरअसल, हेल्थ ग्राउंड का हवाला देकर पूजा सिंघल की ओर से जमानत देने की गुहार लगायी गई थी.

पूजा ने कुल हिरासत अवधि का ज्यादातर समय रिम्स में बितायाःएडिशनल सॉलिसिटर जनरल

ईडी की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि पूजा सिंघल ने अपनी कुल हिरासत अवधि में से ज्यादातर समय रिम्स अस्पताल में बिताया है. बेटी के इलाज के नाम पर 10 फरवरी 2023 को उन्हें दो माह की अंतरिम जमानत भी मिल चुकी है.

11 मई 2022 को पूजा सिंघल को किया गया था गिरफ्तार

आपको बते दें कि ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था. उनपर मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस मामले में ईडी ने 6 मई 2022 को पूरा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. तब उनके सीएम सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद हुए थे. पूजा सिंघल के केस को देख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि वह आज की सुनवाई में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है कि कोर्ट में आज क्या हुआ है.

रांचीः मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में चल रही झारखंड कैडर की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इसपर जल्दबाजी ठीक नहीं है. दरअसल, हेल्थ ग्राउंड का हवाला देकर पूजा सिंघल की ओर से जमानत देने की गुहार लगायी गई थी.

पूजा ने कुल हिरासत अवधि का ज्यादातर समय रिम्स में बितायाःएडिशनल सॉलिसिटर जनरल

ईडी की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि पूजा सिंघल ने अपनी कुल हिरासत अवधि में से ज्यादातर समय रिम्स अस्पताल में बिताया है. बेटी के इलाज के नाम पर 10 फरवरी 2023 को उन्हें दो माह की अंतरिम जमानत भी मिल चुकी है.

11 मई 2022 को पूजा सिंघल को किया गया था गिरफ्तार

आपको बते दें कि ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था. उनपर मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस मामले में ईडी ने 6 मई 2022 को पूरा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. तब उनके सीएम सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद हुए थे. पूजा सिंघल के केस को देख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि वह आज की सुनवाई में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है कि कोर्ट में आज क्या हुआ है.

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