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संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें; 23 साल पुराने केस में आप सांसद के खिलाफ NBW, धरना प्रदर्शन और रोड जाम मामला - NBW against AAP MP Sanjay Singh - NBW AGAINST AAP MP SANJAY SINGH

23 साल पुराने मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. संजय सिंह पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और सड़क जाम करने का आरोप है.

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आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट (photo source ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 13, 2024, 5:52 PM IST

सुल्तानपुर: बिजली-पानी की समस्या को लेकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है. आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मजिस्ट्रेट ने सजा के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद आरोपियों के कोर्ट में सरेंडर न करने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 अगस्त की अगली तारीख तय की है.

सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील खारिज : दरअसल, मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने के कारण आत्मसमर्पण और मौके का प्रार्थनापत्र प्रभारी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी के यहां बीती तारीख पर पेश हुई थी. प्रभारी मजिस्ट्रेट ने प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के यहां अग्रिम आदेश के लिए भेज दी थी.

सरेंडर नहीं करने पर गैर जमानती वारंट जारी: मंगलवार को कोर्ट में मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सरेंडर न करने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आरोपियों ने एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहां हुई सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे एमपी-एमएलए न्यायाधीश एकता वर्मा ने अपील खारिज कर दोषियों को 9 अगस्त को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें: 23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह को 3 महीने कैद की सजा; सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट से राहत नहीं

सुल्तानपुर: बिजली-पानी की समस्या को लेकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है. आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मजिस्ट्रेट ने सजा के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद आरोपियों के कोर्ट में सरेंडर न करने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 अगस्त की अगली तारीख तय की है.

सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील खारिज : दरअसल, मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने के कारण आत्मसमर्पण और मौके का प्रार्थनापत्र प्रभारी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी के यहां बीती तारीख पर पेश हुई थी. प्रभारी मजिस्ट्रेट ने प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के यहां अग्रिम आदेश के लिए भेज दी थी.

सरेंडर नहीं करने पर गैर जमानती वारंट जारी: मंगलवार को कोर्ट में मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सरेंडर न करने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आरोपियों ने एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहां हुई सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे एमपी-एमएलए न्यायाधीश एकता वर्मा ने अपील खारिज कर दोषियों को 9 अगस्त को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था.

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