भोपाल। नगर निगम भोपाल ने आर्थिक तंगी से निपटने के लिए कंपाउंडिंग के नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत वर्ष 2021 से पहले भवन अनुज्ञा लेने वाले भवन मालिक तय भवन अनुज्ञा से 30 प्रतिशत तक अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग करा सकेंगे. वहीं इसके बाद जिन्होंने भवन अनुज्ञा ली है, उन्हें भी 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग कराने की छूट है.
80 फीसदी मकानों में अवैध निर्माण
बता दें कि अभी भोपाल में साढ़े 4 लाख रुपये से अधिक संपत्तियां हैं. इनमें से 80 फीसदी में भवनों के निर्माण में भवन अनुज्ञा के नियमों का पालन नहीं किया गया है. यानी यहां भवन अनुज्ञा से इतर अवैध निर्माण किया गया है. इन संपत्तियों को नगर निगम ने चिह्नित कर लिया है. अब इनके सीमांकन का काम पूरा किया जा रहा है. बता दें कि डेढ़ साल पहले निगम ने कंपाउंडिंग मुहिम शुरू की थी, जो कुछ दिनों पहले ही बंद हो गई. अब एक बार फिर निगम ने कंपाउंडिंग मुहिम शुरू की है.
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कंपाउंडिंग से हो चुकी है 100 करोड़ की आय
इसके पहले नगर निगम चार हजार भवनों की कंपाउंडिंग करा चुका है. जिससे करीब 100 करोड़ रुपये की आय हुई थी. अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में निगम की कुल आय 750 करोड़ थी. इसमें से 100 करोड़ सिर्फ कंपाउंडिंग का शुल्क था. इस बार भी निगम को 100 करोड़ रुपए से अधिक आय की उम्मीद है. नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक अनूप गोयल का कहना है "वर्ष 2021 से पहले तय भवन अनुज्ञा से 30 प्रतिशत तक अधिक निर्माण करने वालों को कंपाउंडिंग में छूट दी जा रही है. वहीं इसके बाद जो अवैध निर्माण हुआ, उसमें 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है."