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भोपाल में होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग संचालकों पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने बताया कारण - Bhopal Fire and Food Safety Rules

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 12, 2024, 8:51 PM IST

बुधवार को भोपाल के कलेक्ट्रेट कार्यालय में एडीएम की अध्यक्षता में होटल, रेस्टोरेंट संचालकों और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की गई. इस बैठक के दौरान इन संचालकों को फायर सेफ्टी और फूड सेफ्टी से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई. इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदार, नगर निगम के 'फायर सेफ्टी की टीम उपस्थित रही.

BHOPAL FIRE AND FOOD SAFETY RULES
होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग संचालकों के साथ आयोजित बैठक (Etv Bharat)

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को फायर सेफ्टी और फूड सेफ्टी से संबंधित एक विशेष बैठक आयोजित की गई. यहां अधिकारियों ने भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक की और उन्हें फूड सेफ्टी के साथ-साथ फायर सेफ्टी के विषय में भी जानकारी दी. संचालकों को बताया गया कि राजधानी भोपाल में 20 जून के बाद फायर सेफ्टी ऑडिट होना है, इस दौरान कमियां मिलने पर कार्रवाई होगी.

कोचिंग संस्थान के संचालकों को दिए गए ये निर्देश

दरअसल बुधवार को एडीएम हिमांशु चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक की गई. अपर कलेक्टर द्वारा कोचिंग संचालकों को 20 जून तक फायर सेफ्टी के मानकों को संस्थान में लागू करने के लिए निर्देशित किया गया. उसके बाद प्रशासन, पुलिस नगर निगम के संयुक्त दल द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा. अपर कलेक्टर ने कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए कि वह संस्थान का फायर ऑडिट कराकर एनओसी प्राप्त करें.

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औचक निरीक्षण करेगा खाद्य विभाग

बैठक में होटल संचालकों को फायर सेफ्टी व फूड सेफ्टी के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए. नगर निगम की फायर सेफ्टी टीम द्वारा होटल में कार्यरत स्टाफ को समय पर फायर सेफ्टी के संबध में ट्रेनिंग दिए जाने के निर्देश दिए गए. होटल संचालकों को खाद्य-सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया. साथ ही कहा गया कि होटल में उपयोग होने वाली खाद्य साम्रगी की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाए. बताया गया कि खाद्य विभाग की टीम द्वारा रेस्टोरेंट और होटलों की औचक जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को फायर सेफ्टी और फूड सेफ्टी से संबंधित एक विशेष बैठक आयोजित की गई. यहां अधिकारियों ने भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक की और उन्हें फूड सेफ्टी के साथ-साथ फायर सेफ्टी के विषय में भी जानकारी दी. संचालकों को बताया गया कि राजधानी भोपाल में 20 जून के बाद फायर सेफ्टी ऑडिट होना है, इस दौरान कमियां मिलने पर कार्रवाई होगी.

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दरअसल बुधवार को एडीएम हिमांशु चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक की गई. अपर कलेक्टर द्वारा कोचिंग संचालकों को 20 जून तक फायर सेफ्टी के मानकों को संस्थान में लागू करने के लिए निर्देशित किया गया. उसके बाद प्रशासन, पुलिस नगर निगम के संयुक्त दल द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा. अपर कलेक्टर ने कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए कि वह संस्थान का फायर ऑडिट कराकर एनओसी प्राप्त करें.

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