जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने महिलाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और खिलाड़ियों को लेकर नियमों में संशोधन को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी सेवाओं में दो प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. साथ ही अधीनस्थ पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि आश्रित को भी पेंशन का फायदा मिल सकेगा.
ये हुए महत्वपूर्ण फैसले : कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने अधीनस्थ पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की थी. अब इस घोषणा को धरातल पर लाने के लिए पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके लिए डीओपी की ओर से नियम तैयार किए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि सरकार के संकल्प पत्र में यह वादा किया गया था. बैरवा ने कहा कि कैबिनेट ने विशेष योग्यजनों के माता-पिता के पेंशन पीपीओ में उनके आश्रितों के नाम जोड़ने के लिए पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है, ताकि आश्रित को भी पेंशन का फायदा मिल सके. अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे. कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहिन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी.
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 साल में प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बने इसी दिशा में 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न कंपनियों को 6877 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है. जैसलमेर के रामगढ़ में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का प्लांट लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि खेलों में जिस तरह से प्रतिभाएं रोजाना पदक जीत रही हैं. ऐसे में सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी सेवाओं में 2% आरक्षण देने का प्रावधान किया हुआ है.
उसमें कुछ बिंदुओं में शासन इसका फायदा सभी श्रेणी की सेवा में मिलेगा. इसमें दो विभाग राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लेबोरेट्री विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. सरकार ने 21 नवम्बर 2019 को नोटिफिकेशन जारी करके खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी, लेकिन उस समय यह दो विभाग रह गए थे. ऐसे में इन विभागों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा.