भागलपुर: बिहार के भागलपुर व्यवहार न्यायालय की विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) कोर्ट ने शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार युवक बलराम कुमार को 5 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है. 22 जनवरी 2023 को बलराम कुमार को कोतवाली थाना की पुलिस ने 20 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से कोर्ट में उसका केस चल रहा था.
विदेशी शराब की स्पलाई पर कार्रवाई: दरअसल, कोतवाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अपने थैले में विभिन्न ब्रांडों की विदेशी शराब को लेकर सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था. इस बीच कोतवाली थाना की पुलिस ने गुप्त तरीके से जांच शुरू कर दिया. तभी सुल्तानगंज के कासिमाबाद निवासी बलराम कुमार को कोतवाली थाना की पुलिस ने 20 लीटर विदेशी शराब के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया.
एक लाख का अर्थदंड भी लगा: सुनवाई के दौरान आरोपी को बिहार मध्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) से में दोषी पाया गया और इसके बाद आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास और एक लाख रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है. वहीं, अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अर्थदंड नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा: वहीं, इसको लेकर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उत्पाद कोर्ट स्पेशल पीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि शराब मामले में सुल्तानगंज के कासिमाबाद निवासी बलराम कुमार को 5 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
पुलिस को देखते ही भागने लगा था सप्लायर: बताया जा रहा कि आरोपी युवक बलराम कुमार बहुत ही गरीब परिवार से है. वह परिवार के भरण पोषण करने के लिए सप्लायर का काम करता था. उसके साथ अन्य कई सप्लायर भी थे लेकिन सप्लायर की भूमिका में नया होने के कारण पुलिस को देखते ही वह डर गया और भाग नहीं पाया. वहीं, जो पुराने सप्लायर साथी थे वह पुलिस को देखकर ही पहले समझ गए और रास्ता बदल लिया था.
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