बालोद: स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, अशोभनीय व्यवहार और गलत नीयत से छूने वाले प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है. बुधवार देर शाम संभागीय आयुक्त शिक्षा विभाग ने प्रिंसीपल का सस्पेंसन ऑर्डर जारी किया.
प्रधानपाठक के खिलाफ की गई शिकायत मिली सही: पूरा मामला बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम चिटौद का है. शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक कांशीराम साहू के खिलाफ छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अपशब्द कहने, पढ़ाने में रूचि नहीं लेने और नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं होने की शिकायत की गई थी. इस शिकायत की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ललित चंद्राकर ने की. जांच में प्रिंसीपल पर लगे आरोप सही मिले. जिसके बाद प्रिंसीपल पर कार्रवाई की गई.
प्रधानपाठक इन नियमों के तहत सस्पेंड: प्रधानपाठक के काम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में बताया गया है. जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत प्रधान पाठक कांशीराम साहू को निलंबित किया गया. निलंबन के दौरान प्रधानपाठक खैरागढ़-छुईखदान-गंण्डई में पदस्थ रहेंगे.