शिवहर: बिहार सरकार की तरफ से बाल विवाह को लेकर लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन यह प्रथा पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. एक दिन पहले ही शेखपुरा में पुलिस ने 13 साल की बच्ची का बाल विवाह होने से रोका है. ऐसे में अब इस पर रोकथाम लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है.
जागरूकता अभियान चलाया गया: बिहार के शिवहर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन एवं बिहार ग्राम विकास परिषद संगठन के सहयोग से सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए डुमरी कटसरी प्रखंड के जहांगीरपुर, नयागांव पूर्वी और नयागांव पश्चिमी पंचायत में बाल विवाह के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया गया. जहां नुक्कड़ नाटक और पॉपेट शो की मदद से लोगों को जागरूक किया गया.
कई मुद्दे पर किया गया जागरूक: यह कार्यक्रम बिहार ग्राम विकास परिषद सचिव डॉ रामचंद्र राय और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के सहयोग से शिवहर जिला में संचालित किया गया है, जिसमें बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य किया गया. इसके लिए शिवहर जिला के सभी प्रखंड में नुक्कड़ नाटक और पॉपेट शो के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाया गया.
कई ग्रामीण एवं बच्चे मौजूद रहे: इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच बाल विवाह, बाल श्रम, बाल व्यापार, बाल यौन शोषण के मुद्दे पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई. वहीं, कार्यक्रम में बाल विवाह से संबंधित महवपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें कही भी हो रहे बाल विवाह की सूचना चाइल्डलाइन के टॉल फ्री न. 1098 एवं स्थानीय पुलिस-112 पर फोन कर देने की बात कही गई. बता दें कार्यक्रम में जिला समन्वयक सत्यनारायण महतो, प्रखंड समन्यवक अनिल कुमार समेत अन्य ग्रामीण एवं बच्चें मौजूद रहे.
दो साल की सजा और जुर्माना हो सकता हैः बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले दूल्हा को 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है. शादी में शामिल होने या इसके लिए प्रेरित करने वालों को भी दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों किया जाएगा. इसके अलावा जो माता पिता अगल अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करते हैं तो उन्हें भी दो साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों होगा. दोषी पाए जानें लोगों के ऊपर गैर जमानती केस दर्ज हो सकता है.
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