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सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पीटीआई परीक्षा 2023, परीक्षा से 3 दिन पहले अपलोड होंगे प्रवेश पत्र - RPSC exam 2023 admit card

सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और पीटीआई परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर 3 दिन पहले अपलोड होंगे. अभ्यर्थी इन्हें समय पर डाउनलोड कर कर सकते हैं.

RPSC exam 2023 admit card
आरपीएससी परीक्षा 2023 के प्रवेश पत्र (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2024, 4:16 PM IST

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा 2023 के तहत 27 विभिन्न ऐच्छिक विषयों की परीक्षा का आयोजन 16 से 24 मई और 28 मई से 2 जून तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा. सुबह 9 से 12 बजे तक प्रश्न पत्र प्रथम और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा होगी. प्रत्येक प्रश्न के लिए ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे. लिहाजा अभ्यर्थी यथासमय प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंवे. प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि करके डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकती है.

पढ़ें: सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा-2023 का कार्यक्रम जारी

60 मिनट पहले पंहुचे परीक्षा केंद्र: उन्होंने बताया कि केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से अभ्यर्थी को वंचित किया जा सकता है.

पढ़ें: आरपीएससी: इन प्रतियोगी परीक्षाओं की मॉडल उत्तर कुंजी जारी - Rajasthan Public Service Commission

पहचान के दस्तावेज में स्पष्ठ हो अभ्यर्थी की फोटो: अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंवे. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

पढ़ें: आरपीएससी की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए खास इंतजाम

बहकावे में ना आए अभ्यर्थी: आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मेडिएटर या किसी अन्य के बहकावे में ना आएं. परीक्षा में पास करने के नाम पर यदि कोई रिश्वत की मांग करता है या किसी तरह का झांसा देता है, तो प्रमाण सहित जांच एजेंसी और आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 01452635200, 2635212 और 2635 255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपने जाने और अनुचित कृत्यों संलिप् होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय) अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जमाने से दंडित एवं चल-अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा 2023 के तहत 27 विभिन्न ऐच्छिक विषयों की परीक्षा का आयोजन 16 से 24 मई और 28 मई से 2 जून तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा. सुबह 9 से 12 बजे तक प्रश्न पत्र प्रथम और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा होगी. प्रत्येक प्रश्न के लिए ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे. लिहाजा अभ्यर्थी यथासमय प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंवे. प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि करके डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकती है.

पढ़ें: सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा-2023 का कार्यक्रम जारी

60 मिनट पहले पंहुचे परीक्षा केंद्र: उन्होंने बताया कि केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से अभ्यर्थी को वंचित किया जा सकता है.

पढ़ें: आरपीएससी: इन प्रतियोगी परीक्षाओं की मॉडल उत्तर कुंजी जारी - Rajasthan Public Service Commission

पहचान के दस्तावेज में स्पष्ठ हो अभ्यर्थी की फोटो: अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंवे. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

पढ़ें: आरपीएससी की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए खास इंतजाम

बहकावे में ना आए अभ्यर्थी: आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मेडिएटर या किसी अन्य के बहकावे में ना आएं. परीक्षा में पास करने के नाम पर यदि कोई रिश्वत की मांग करता है या किसी तरह का झांसा देता है, तो प्रमाण सहित जांच एजेंसी और आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 01452635200, 2635212 और 2635 255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपने जाने और अनुचित कृत्यों संलिप् होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय) अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जमाने से दंडित एवं चल-अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.

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