ETV Bharat / state

'मैं हूं ज्योर्तिलिंग;' माल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के खिलाफ आगरा एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल - AGRA MP MLA COURT

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली दिसंबर को दिल्ली की एक रैली में खुद को ज्योर्तिलिंग बताया था.

Etv Bharat
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

आगरा: ताजनगरी आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसमें वादी अधिवक्ता का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं.

हाल में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक रैली के दौरान खुद को ज्योर्तिलिंग बताकर हास्य करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं. जिस पर पहले पुलिस से शिकायत की थी. जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो न्यायालय की शरण ली गई. जिस पर सुनवाई की तारीख कोर्ट ने 20 दिसंबर की तय की है.

न्यू आगरा थाना क्षेत्र में दयालबाग के सरलाबाग एक्सटेंशन निवासी अधिवक्ता गगन शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. वादी अधिवक्ता गगन शर्मा ने बताया कि भगवान शिव में मेरी आस्था है. मैं तीन ज्योर्तिलिंगों के दर्शन कर चुका हूं. एक दिसंबर 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बयान दिया था.

वादी अधिवक्ता का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली में खुद को 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक बताया था. कहा था कि मेरे पिता ने मेरा ऐसा नाम रखा है. ये बयान खूब टीवी पर छाया. सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई. मैंने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की पुष्टि के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया एकांउट भी देखे. जिन पर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण का वीडियो अपलोड किया गया था. जिसे तब 35,209 लोग देख चुके थे.

वादी अधिवक्ता गगन शर्मा का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बयान में खुद को साक्षात भगवान शिव के ज्योर्तिलिंगों से तुलना कर रहे हैं. जिससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इसको लेकर मैंने 12 दिसंबर को आगरा पुलिस कमिश्नर को डाक से प्रार्थनापत्र भेजा और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुकदमी करने की मांग की थी. मगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने न्यायालय की शरण ली. न्यायालय ने मंगलवार को मेरे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ से गुजरने वाली इस नदी की संवरने जा रही सूरत, जानिए क्या होगा खास

आगरा: ताजनगरी आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसमें वादी अधिवक्ता का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं.

हाल में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक रैली के दौरान खुद को ज्योर्तिलिंग बताकर हास्य करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं. जिस पर पहले पुलिस से शिकायत की थी. जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो न्यायालय की शरण ली गई. जिस पर सुनवाई की तारीख कोर्ट ने 20 दिसंबर की तय की है.

न्यू आगरा थाना क्षेत्र में दयालबाग के सरलाबाग एक्सटेंशन निवासी अधिवक्ता गगन शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. वादी अधिवक्ता गगन शर्मा ने बताया कि भगवान शिव में मेरी आस्था है. मैं तीन ज्योर्तिलिंगों के दर्शन कर चुका हूं. एक दिसंबर 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बयान दिया था.

वादी अधिवक्ता का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली में खुद को 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक बताया था. कहा था कि मेरे पिता ने मेरा ऐसा नाम रखा है. ये बयान खूब टीवी पर छाया. सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई. मैंने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की पुष्टि के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया एकांउट भी देखे. जिन पर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण का वीडियो अपलोड किया गया था. जिसे तब 35,209 लोग देख चुके थे.

वादी अधिवक्ता गगन शर्मा का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बयान में खुद को साक्षात भगवान शिव के ज्योर्तिलिंगों से तुलना कर रहे हैं. जिससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इसको लेकर मैंने 12 दिसंबर को आगरा पुलिस कमिश्नर को डाक से प्रार्थनापत्र भेजा और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुकदमी करने की मांग की थी. मगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने न्यायालय की शरण ली. न्यायालय ने मंगलवार को मेरे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ से गुजरने वाली इस नदी की संवरने जा रही सूरत, जानिए क्या होगा खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.