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हेमंत सोरेन को एक और झटका, ईडी के आठ समन की अवहेलना मामले में चलेगा केस

Case against Hemant Soren. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक और झटका लगा है. रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ईडी के आठ समन की अवहेलना मामले में संज्ञान लिया है.

Case against Hemant Soren
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 4, 2024, 10:02 PM IST

रांची: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से एक और झटका लगा है. रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ईडी के कई समन का उल्लंघन करने के मामले में उनके खिलाफ संज्ञान लिया है. इस मामले में उन पर केस चलेगा.

सीजेएम कोर्ट में ईडी ने की थी शिकायत

ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था. इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है.

हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश

इस कंप्लेन केस पर सीजेएम कोर्ट ने 28 फरवरी को पहली सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश दिया है.

ईडी भेज चुकी है 10 समन

रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने उन्हें पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था. इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर 2023 के अलावा 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी 2024 को समन भेजे गए थे. दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

इनपुट- आईएएनएस

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ईडी अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश, हेमंत सोरेन ने एसटी-एससी थाने में दर्ज करवाई थी प्राथमिकी

झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, बजट सत्र में भाग लेने की नहीं मिली अनुमति

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सीजेएम कोर्ट में ईडी ने की थी शिकायत

ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था. इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है.

हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश

इस कंप्लेन केस पर सीजेएम कोर्ट ने 28 फरवरी को पहली सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश दिया है.

ईडी भेज चुकी है 10 समन

रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने उन्हें पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था. इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर 2023 के अलावा 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी 2024 को समन भेजे गए थे. दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

इनपुट- आईएएनएस

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