प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों का पालन किए बगैर गैंग चार्ट तैयार करने के मामले में पूर्व में दिए आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही कौशाम्बी के डीएम व एसपी के अनुमोदन से नोडल अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पुलिस को याची के विरुद्ध विवेचना पूरी करने का भी आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने विनय कुमार गुप्ता की याचिका याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र व देवेंद्र मिश्र और अपर महाधिवक्ता पीके गिरि को सुनकर दिया. पीके गिरि ने गत दो दिसंबर का कार्यालय ज्ञाप पेश कर कोर्ट को बताया कि सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत दो चेक लिस्ट तैयार करती है. एक गृह विभाग तो दूसरी अभियोजन निदेशालय के लिए. केस तय होने पर अंतिम चेक लिस्ट तैयार की जाती है.
तीन दिसंबर को कोर्ट ने संयुक्त सचिव गृह को जांच अधिकारी नियुक्त किया था और जांच के प्रारंभिक निष्कर्ष के आधार पर 17 अक्टूबर के आदेश के पालन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी. पुलिस को भी विवेचना पूरी करने को कहा था. विवेचना पूरी नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने नोडल अधिकारी से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने 17अक्टूबर के आदेश से गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते समय प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था.
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