फरीदाबाद: बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कुछ जिलों में ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है. इस बीच प्रशासन की ओर से काफी सख्ती बरती जा रही है. बात अगर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर की करें तो यहां भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. साथ ही हर एक वाहन को बॉर्डर पर रोक कर चेकिंग की जा रही है. ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके. दोनों राज्यों की पुलिस वाहनों की सख्ती से चेकिंग कर रही है.
दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट: इस बीच ईटीवी भारत की टीम फरीदाबाद स्थित हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर का हाल जानने पहुंची. टीम ने देखा कि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों प्रदेश की गाड़ियों की चेकिंग कर रही है. हरियाणा ट्रैफिक पुलिस के एएसआई महेश कुमार और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ASI रमेश से ईटीवी भारत ने बातचीत की.
सख्ती से की जा रही चेकिंग: एएसआई महेश कुमार ने कहा कि ग्रेप 4 के अंतर्गत पड़ने वाले प्रतिबंधित गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. इसके अलावा जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसका भी चालान किया जा रहा है. ग्रेप-4 के अंतर्गत प्रतिबंधित गाड़ियों को इंपाउंड भी किया गया है. अब ऐसी गाड़ियां नहीं आ रही है लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर चेकिंग कर रहे हैं. पहले ड्राइवर को इसके बारे में जानकारी नहीं थी लेकिन अब ड्राइवर को उसके बारे में पता है और यही वजह है कि ऐसी गाड़ियां अब नहीं आ रही है.
वाहनों के पॉल्यूशन को किया जा रहा चेक: वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ASI रमेश ने कहा कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. जो भी गाड़ियां प्रतिबंधित है, उन्हें बंद किया जा रहा है. इसके अलावा गाड़ियों के पॉल्यूशन को भी चेक किया जा रहा है. ग्रेप-4 के अंतर्गत प्रतिबंधित गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है. ये दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर है, इसलिए दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और हरियाणा पुलिस भी अपना कर रही है.
ग्रेप-4 के अंतर्गत फैसला:
- ट्रकों की आवाजाही पर रोक. (इमरजेंसी सेवा छोड़कर)
- सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है.
- इसके अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है.
- इसके अलावा पंजीकृत बीएस-IV और डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) के चलने पर सख्त प्रतिबंध है.
- ग्रेप -4 के तहत राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, विद्युत पारेषण, पाइप लाइनों, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी सीएंडडी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.
- एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाने का निर्णय लिया गया है.
- एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लिया गया है.
- इसके आलावा केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है.
- राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं.
- जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों को सम-विषम आधार पर चलाने की अनुमति देना आदि शामिल हैं.
- इसके अलावा किसी भी तरह से निर्माण कार्य, तोड़फोड़ कार्य पूरी तरह से बंद किया गया है.
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