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कोर्ट ने पिता के हत्यारे बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - ADDITIONAL SESSIONS COURT

अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पिता की हत्या के मामले में बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

SENTENCED THE SON,  CASE OF MURDER OF HIS FATHER
पिता के हत्यारे बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 4 hours ago

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने आपसी झगडे़ के दौरान पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले अभियुक्त पुत्र कन्हैयालाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 वर्षीय इस अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की निशानदेही पर ही घटना के प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद हुई और एफएसएल रिपोर्ट से साफ है कि इस कुल्हाड़ी से ही हत्या हुई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर परिवादी शेर सिंह मीणा ने 7 जून, 2021 को सेज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि रात करीब आठ बजे उसकी चाची और किशन का फोन आया कि जल्दी से गोवर्धन चाचा के घर पहुंचो. वहां पहुंचने पर उसने देखा की गोवर्धन घर के बाहर दीवार के पास चित्त अवस्था में पडे़ हैं. ऐसे में उसे शक है कि उसके चाचा की कन्हैयालाल या किसी अन्य ने हत्या कर दी है.

पढ़ेंः नीम का पेड़ काटने के विवाद में गई थी एक की जान, बालिग होने पर आरोपी को आजीवन कारावास

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि गोवर्धन शराब पीने का आदि था और अभियुक्त भी गांजे का नशा करता था. ऐसे में घटना के दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से पिता गोवर्धन के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. हालांकि, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन अभियुक्त की सूचना पर ही कुल्हाड़ी बरामद हुई और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार उसी से हत्या हुई. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा से दंडित किया है.

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने आपसी झगडे़ के दौरान पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले अभियुक्त पुत्र कन्हैयालाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 वर्षीय इस अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की निशानदेही पर ही घटना के प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद हुई और एफएसएल रिपोर्ट से साफ है कि इस कुल्हाड़ी से ही हत्या हुई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर परिवादी शेर सिंह मीणा ने 7 जून, 2021 को सेज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि रात करीब आठ बजे उसकी चाची और किशन का फोन आया कि जल्दी से गोवर्धन चाचा के घर पहुंचो. वहां पहुंचने पर उसने देखा की गोवर्धन घर के बाहर दीवार के पास चित्त अवस्था में पडे़ हैं. ऐसे में उसे शक है कि उसके चाचा की कन्हैयालाल या किसी अन्य ने हत्या कर दी है.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि गोवर्धन शराब पीने का आदि था और अभियुक्त भी गांजे का नशा करता था. ऐसे में घटना के दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से पिता गोवर्धन के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. हालांकि, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन अभियुक्त की सूचना पर ही कुल्हाड़ी बरामद हुई और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार उसी से हत्या हुई. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा से दंडित किया है.

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