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हाईकोर्ट का अहम फैसला; प्रभारी प्रधानाध्यापक भी प्रिसिंपल के समान वेतन पाने के हकदार - Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 35 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 30, 2024, 9:25 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत अध्यापक नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के हकदार हैं. सौरभ पांडेय और 35 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह आदेश दिया है.

कोर्ट ने याची प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दो माह में नियमित प्रधानाध्यापक पद का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि याची सहायक अध्यापक के पद का वेतन पाते हुए संस्थान में प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं. ऐसे में बहुत नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के भी हकदार है.

सौरभ पांडेय व अन्य याची रामपुर में विभिन्न स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं. लेकिन उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का ही दिया जा रहा है. जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियमित प्रधानाध्यापक का वेतन दिए जाने की मांग की गई थी. याची के अधिवक्ता ने राज किशोरी कुशवाह बनाम यूपी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को याचियों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया जाए.

कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को निर्देश दिया कि वह जांच करें कि क्या याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं. यदि याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तो उन्हें बकाया सहित प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए.

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया यह आदेश

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत अध्यापक नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के हकदार हैं. सौरभ पांडेय और 35 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह आदेश दिया है.

कोर्ट ने याची प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दो माह में नियमित प्रधानाध्यापक पद का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि याची सहायक अध्यापक के पद का वेतन पाते हुए संस्थान में प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं. ऐसे में बहुत नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के भी हकदार है.

सौरभ पांडेय व अन्य याची रामपुर में विभिन्न स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं. लेकिन उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का ही दिया जा रहा है. जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियमित प्रधानाध्यापक का वेतन दिए जाने की मांग की गई थी. याची के अधिवक्ता ने राज किशोरी कुशवाह बनाम यूपी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को याचियों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया जाए.

कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को निर्देश दिया कि वह जांच करें कि क्या याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं. यदि याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तो उन्हें बकाया सहित प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए.

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