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नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप करने के मामले में आरोपी को 20 साल का कारावास - Rapist Punished

नाबालिग लड़की को अगवार कर रेप करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा दी है. साथ ही आरोपी पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Rapist sentenced to 20 years imprisonment
दुष्कर्मी को 20 साल का कारावास (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 23, 2024, 6:31 PM IST

Updated : Jul 23, 2024, 7:31 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारवास की सजा (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर. मां का एक्सीडेंट का कहकर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को 20 साल के कारावास और 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपी पीड़िता का रिश्ते में भाई लगता था.

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 2 मार्च, 2023 को गंज थाने यह मामला आया. पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. गंज थाना पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद से दस्तयाब किया था. 23 मार्च, 2023 को गंज थाना पुलिस पीड़िता को अजमेर लेकर आई. साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर कर 20 दिन अलग-अलग स्थानों पर रखा. जहां आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

पढ़ें: नाबालिग के साथ कई माह तक किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा - Rapist Punished

गंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए गए थे. उन्होंने बताया कि पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि सजा का आधार मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट रही. कोर्ट ने धारा 363 में 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए, धारा 344 में 1 साल की कारावास और 5 हजार रुपए, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 वर्ष की कारावास और 25 हजार रुपए एवं 5(N)/6 में 20 साल के कारावास और 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

पढ़ें: नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल काठोर कारवास की सजा - Case of rape and kidnapping in Deeg

झूठ बोलकर ले गया था आरोपी: उन्होंने बताया कि आरोपी रिश्ते में पीड़िता का भाई है. उसने पीड़िता को अगवा करने से पहले उससे झूठ बोला कि, उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है. पीड़िता ने उस पर विश्वास किया, लेकिन आरोपी ने पीड़िता के साथ विश्वासघात किया. शेखावत ने बताया कि कोर्ट ने मामले में अपना मत जाहिर करते हुए कहा कि समाज में बच्चों के साथ गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को कठोर दंड दिया गया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारवास की सजा (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर. मां का एक्सीडेंट का कहकर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को 20 साल के कारावास और 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपी पीड़िता का रिश्ते में भाई लगता था.

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 2 मार्च, 2023 को गंज थाने यह मामला आया. पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. गंज थाना पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद से दस्तयाब किया था. 23 मार्च, 2023 को गंज थाना पुलिस पीड़िता को अजमेर लेकर आई. साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर कर 20 दिन अलग-अलग स्थानों पर रखा. जहां आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

पढ़ें: नाबालिग के साथ कई माह तक किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा - Rapist Punished

गंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए गए थे. उन्होंने बताया कि पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि सजा का आधार मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट रही. कोर्ट ने धारा 363 में 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए, धारा 344 में 1 साल की कारावास और 5 हजार रुपए, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 वर्ष की कारावास और 25 हजार रुपए एवं 5(N)/6 में 20 साल के कारावास और 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

पढ़ें: नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल काठोर कारवास की सजा - Case of rape and kidnapping in Deeg

झूठ बोलकर ले गया था आरोपी: उन्होंने बताया कि आरोपी रिश्ते में पीड़िता का भाई है. उसने पीड़िता को अगवा करने से पहले उससे झूठ बोला कि, उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है. पीड़िता ने उस पर विश्वास किया, लेकिन आरोपी ने पीड़िता के साथ विश्वासघात किया. शेखावत ने बताया कि कोर्ट ने मामले में अपना मत जाहिर करते हुए कहा कि समाज में बच्चों के साथ गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को कठोर दंड दिया गया है.

Last Updated : Jul 23, 2024, 7:31 PM IST
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