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रेणुकास्वामी मर्डर केस: कन्नड़ स्टार दर्शन की न्यायिक हिरासत बढ़ी, जानें कब तक जेल में रहेंगे एक्टर - Actor Darshan

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : Sep 9, 2024, 4:22 PM IST

Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी हत्या मामले में एक्टर दर्शन की न्यायिक हिरासत 12 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है. जिसे 24वीं एसीएमएम अदालत ने किया है. जिसने अलग अलग जेलों से दर्शन और 16 अन्य आरोपियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की.

Actor Darshan
एक्टर दर्शन (ETV Bharat)

मुंबई: रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन और 16 अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज 9 सितंबर, 2024 को 24वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने 12 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी है. न्यायिक हिरासत वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बढ़ाई गई. जिसमें सभी आरोपी अपने ट्रांसफर किए गए अलग अलग जेलों से पेश हुए.

पुलिस ने दायर की 3991 पन्नों की चार्जशीट

सरकारी वकील प्रसन्ना कुमार ने मामले से संबंधित 60 डिजिटल सबूतों वाली एक हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव पेश की. अदालत को बताया गया कि इन सबूतों की कॉपी आरोपियों को दो दिनों के अंदर उपलब्ध करा दी जाएंगी. हाल ही में बेल्लारी सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किए गए दर्शन पहले बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में थे. उनका ट्रांसफर जेल से वायरल उनकी तस्वीर के कारण किया गया जिसमें उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. जिसमें दावा किया गया था कि दर्शन अन्य आरोपियों के साथ सिगरेट पी रहे हैं.

आखिरी चरण में चल रही हत्याकांड की जांच

रेणुकास्वामी हत्याकांड की जांच अपने अंतिम चरण में है, पुलिस ने 3,991 पन्नों की चार्जशीट हाल ही में दायर की थी. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने बताया कि 3,991 पन्नों की चार्जशीट में सात खंड और 10 फाइलें शामिल हैं, जिन्हें 24वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. पुलिस के बयान में कहा गया है कि सभी सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार की गई है. आरोप में कुल 231 सबूत शामिल थे, जिनमें तीन प्रत्यक्षदर्शी, एफएसएल और सीएफएसएल रिपोर्ट के 8 गवाह, सीआरपीसी 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए 27 लोगों के बयान, 29 पंचर, 8 सरकारी अधिकारी (तहसीलदार, डॉक्टर और आरटीओ निरीक्षक), 56 पुलिसकर्मी शामिल थे.

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पुलिस ने दायर की 3991 पन्नों की चार्जशीट

सरकारी वकील प्रसन्ना कुमार ने मामले से संबंधित 60 डिजिटल सबूतों वाली एक हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव पेश की. अदालत को बताया गया कि इन सबूतों की कॉपी आरोपियों को दो दिनों के अंदर उपलब्ध करा दी जाएंगी. हाल ही में बेल्लारी सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किए गए दर्शन पहले बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में थे. उनका ट्रांसफर जेल से वायरल उनकी तस्वीर के कारण किया गया जिसमें उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. जिसमें दावा किया गया था कि दर्शन अन्य आरोपियों के साथ सिगरेट पी रहे हैं.

आखिरी चरण में चल रही हत्याकांड की जांच

रेणुकास्वामी हत्याकांड की जांच अपने अंतिम चरण में है, पुलिस ने 3,991 पन्नों की चार्जशीट हाल ही में दायर की थी. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने बताया कि 3,991 पन्नों की चार्जशीट में सात खंड और 10 फाइलें शामिल हैं, जिन्हें 24वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. पुलिस के बयान में कहा गया है कि सभी सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार की गई है. आरोप में कुल 231 सबूत शामिल थे, जिनमें तीन प्रत्यक्षदर्शी, एफएसएल और सीएफएसएल रिपोर्ट के 8 गवाह, सीआरपीसी 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए 27 लोगों के बयान, 29 पंचर, 8 सरकारी अधिकारी (तहसीलदार, डॉक्टर और आरटीओ निरीक्षक), 56 पुलिसकर्मी शामिल थे.

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