नई दिल्ली: जिन करदाताओं ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है. उनके पास अपने विलंबित या संशोधित रिटर्न जमा करने का एक सीमित अवसर है. आकलन वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित या संशोधित ITR जमा करने की अंतिम समय सीमा आज 15 जनवरी है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को अधिक समय देने के लिए 31 दिसंबर 2024 की मूल समयसीमा को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया था. अगर आप 31 जुलाई 2024 की मूल आईटीआर फाइलिंग की समयसीमा से चूक गए हैं, तो आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा.
- 5 लाख रुपये तक की कमाई- 1,000 रुपये का लेट फीस
- 5 लाख रुपये से अधिक की कमाई- 5,000 रुपये का लेट फीस
इसके अलावा अगर कोई बकाया टैक्स देय है, तो आपको सेक्शन 234A के तहत ब्याज भी देना होगा. मूल समयसीमा (31 जुलाई 2024) से फाइलिंग की तारीख तक 1 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा.
15 जनवरी की समयसीमा चूकने पर क्या होगा?
अगर आप कल तक ITR दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आप AY 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने या संशोधित करने का अवसर खो देंगे. अनुपालन न करने पर आयकर विभाग से नोटिस और अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है.