नई दिल्ली: कटे-फटे नोट देखकर लोग अक्सर परेशान हो जाते है. एक ही सवाल मन में आता है कि अब क्या करें इसका? ये भी सच है कि कई बार एटीएम से फटे नोट निकल आते है. किसी दुकान वाले को देने पर वे लेने पर इनकार कर देते है. अगर कभी आप के साथ ये मामला होता है तो बिल्कुल घबराएं नहीं. आप आसानी से कटे-फटे नोट को बदल सकते है. आरबीआई का नियम साफ कहता है कि अगर कटे-फटे नोट मिले तो बैंक बदलवने से इनकार नहीं कर सकता है. नोट बदलना के लिए बैंक को कोई लंबी प्रकिया नहीं है. मिनटों में बदल सकते है.
आप देशभर के किसी भी बैंक में गंदे या खराब नोट बदल सकते हैं. हालांकि जब कम और ज्यादा में नोट बदलने की बात आती है तो नियम अलग-अलग होते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वेबसाइट के अनुसार एक गंदे नोट का मतलब एक ऐसा नोट है जो सामान्य टूट-फूट के कारण गंदा हो गया है और इसमें एक साथ चिपकाए गए दो टुकड़ों वाला नोट भी शामिल है जिसमें प्रस्तुत किए गए दोनों टुकड़े एक ही नोट के हैं और संपूर्ण नोट बनाएं, जिसमें कोई भी आवश्यक विशेषता गायब न हो. ये नोट सरकारी बकाये के भुगतान और बैंकों में रखे गए जनता के खातों में जमा करने के लिए बैंक काउंटरों पर स्वीकार किए जाएंगे.
नोटों के बदलने के नियम क्या हैं?
आप बैंकों में हर रोज अधिकतम 5,000 रुपये मूल्य के 20 नोट फ्री बदल सकते हैं. अगर नोटों की संख्या 20 टुकड़ों या प्रतिदिन मूल्य में 5,000 रुपये से अधिक है, तो बैंक उन्हें रसीद के आधार पर स्वीकार करते हैं और मूल्य बाद में जमा किया जाएगा. इसके लिए बैंक सर्विस चार्ज भी लगाएंगे.अगर मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो बैंक जांच करेंगे और नियमों के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतेंगे.