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कांग्रेस को SC का चुनावी शॉक, इंदौर में प्रत्याशी नाम वापसी केस में याचिका रिजेक्ट, कोर्ट ने कहा-बहुत देर कर दी - SC Reject MP Congress Plea

कांग्रेस को नाम वापसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि आप लेट हो चुके हैं. बता दें इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.

SC REJECT MP CONGRESS PLEA
एमपी कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2024, 3:45 PM IST

Updated : May 10, 2024, 4:04 PM IST

इंदौर। एमपी की आर्थिक राजधानी में बीते दिनों हुए सियासी खेला को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची थी. जहां नाम वापसी मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है, कि आप लेट हो गए हैं. डाक मत पत्रों की वोटिंग हो चुकी है. लिहाजा आप चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. कांग्रेस प्रत्याशी के बीजेपी में जाने के बाद पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है.

नाम वापसी मामले में SC पहुंची थी कांग्रेस

बता दें इंदौर में 29 अप्रैल को गजब का सियासी ड्रामा देखने मिला था. जब नामांकन वापसी के आखिरी दिन ऐन मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया था. इस कदम के बाद मानो इंदौर से लेकर देश और प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया था. कांग्रेस ने इस घटना का जमकर विरोध किया था. बाद में कांग्रेस नेता कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नामवापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सब्टीट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल की ओर से विशेष अनुमति पर यह याचिका दायर की गई थी.

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका

वहीं मामले में मोती सिंह पटेल के वकील के मुताबिक वोटिंग से पहले सुनवाई होना जरूरी था. लिहाजा पहले हमने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. यहां से हमे चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी. इसकी वजह है कि चुनाव याचिका चुनाव होने के बाद ही दायर हो सकती है. जो संभव नहीं था. लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया.और विशेष अनुमति पर याचिका दायर की. बता दें इस मामले पर कोर्ट में करीब पांच मिनट तक बहस चली, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी. वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमने चुनाव में अपनी हिस्सेदारी की मांग की थी, मुख्य प्रत्याशी अक्षय कांति बम के साथ सब्सटीट्यूट के रूप में मोती सिंह पटेल का नाम भी था.

यहां पढ़ें...

अक्षय कांति बम ने क्यों छोड़ी कांग्रेस, पहली बार किया बड़ा खुलासा, जीतू पटवारी पर लगाए आरोप

सूरत के बाद इंदौर में कांग्रेस ने छोड़ा मैदान, प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन की, कैलाश की गाड़ी में बैठकर कहा- इसलिए नहीं लड़ना चुनाव

कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाकर बोले अक्षय कांति बम, भटक गया था रास्ता, अब सही मार्ग पर

हाईकोर्ट से भी याचिका हुई थी खारिज

आपको बता दें इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल की अपील तीन दिन पहले खारिज कर दी थी. जबकि इससे पहले 30 अप्रैल को हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने भी याचिका खारिज कर दी थी. एमपी में चौथे व आखिरी चरण की वोटिंग 13 मई को है. इस दिन एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी. जिसमें इंदौर लोकसभा सीट भी है. इस सीट से बीजेपी ने शंकल लालवानी को टिकट दिया था. जबकि कांग्रेस ने युवा चेहरे अक्षय कांति को प्रत्याशी बनाया था. 29 अप्रैल को अचानक सियासत के ऊंट ने करवट ली और कांग्रेस प्रत्याशी बम ने अपनी याचिका वापस ले ली. इतना ही नहीं नाम वापसी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी कार में बैठकर फोटो क्लिक कराते नजर आए. जिसे बाद में विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था. वहीं शाम होते-होते अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए थे.

इंदौर। एमपी की आर्थिक राजधानी में बीते दिनों हुए सियासी खेला को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची थी. जहां नाम वापसी मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है, कि आप लेट हो गए हैं. डाक मत पत्रों की वोटिंग हो चुकी है. लिहाजा आप चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. कांग्रेस प्रत्याशी के बीजेपी में जाने के बाद पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है.

नाम वापसी मामले में SC पहुंची थी कांग्रेस

बता दें इंदौर में 29 अप्रैल को गजब का सियासी ड्रामा देखने मिला था. जब नामांकन वापसी के आखिरी दिन ऐन मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया था. इस कदम के बाद मानो इंदौर से लेकर देश और प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया था. कांग्रेस ने इस घटना का जमकर विरोध किया था. बाद में कांग्रेस नेता कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नामवापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सब्टीट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल की ओर से विशेष अनुमति पर यह याचिका दायर की गई थी.

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका

वहीं मामले में मोती सिंह पटेल के वकील के मुताबिक वोटिंग से पहले सुनवाई होना जरूरी था. लिहाजा पहले हमने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. यहां से हमे चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी. इसकी वजह है कि चुनाव याचिका चुनाव होने के बाद ही दायर हो सकती है. जो संभव नहीं था. लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया.और विशेष अनुमति पर याचिका दायर की. बता दें इस मामले पर कोर्ट में करीब पांच मिनट तक बहस चली, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी. वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमने चुनाव में अपनी हिस्सेदारी की मांग की थी, मुख्य प्रत्याशी अक्षय कांति बम के साथ सब्सटीट्यूट के रूप में मोती सिंह पटेल का नाम भी था.

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सूरत के बाद इंदौर में कांग्रेस ने छोड़ा मैदान, प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन की, कैलाश की गाड़ी में बैठकर कहा- इसलिए नहीं लड़ना चुनाव

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हाईकोर्ट से भी याचिका हुई थी खारिज

आपको बता दें इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल की अपील तीन दिन पहले खारिज कर दी थी. जबकि इससे पहले 30 अप्रैल को हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने भी याचिका खारिज कर दी थी. एमपी में चौथे व आखिरी चरण की वोटिंग 13 मई को है. इस दिन एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी. जिसमें इंदौर लोकसभा सीट भी है. इस सीट से बीजेपी ने शंकल लालवानी को टिकट दिया था. जबकि कांग्रेस ने युवा चेहरे अक्षय कांति को प्रत्याशी बनाया था. 29 अप्रैल को अचानक सियासत के ऊंट ने करवट ली और कांग्रेस प्रत्याशी बम ने अपनी याचिका वापस ले ली. इतना ही नहीं नाम वापसी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी कार में बैठकर फोटो क्लिक कराते नजर आए. जिसे बाद में विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था. वहीं शाम होते-होते अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए थे.

Last Updated : May 10, 2024, 4:04 PM IST
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