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AAP को SC से फिलहाल राहत, दिल्ली दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया, कहा- ये आखिरी मौका - AAP OFFICE IN DELHI

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 10, 2024, 1:37 PM IST

AAP OFFICE IN DELHI: आम आदमी पार्टी को दिल्ली दफ्तर खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 अगस्त 2024 तक समय मिल गया है. कोर्ट ने कहा कि ये आखिरी मौका है, पार्टी को दफ्तर खाली करना होगा और HC को कब्जा सौंपना होगा.

आम आदमी पार्टी को SC से राहत
आम आदमी पार्टी को SC से राहत (SOURCE: ETV BHARAT)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत दी है. AAP को राऊज एवेन्यू स्थित दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त 2024 तक का समय मिल गया है. आम आदमी पार्टी के पास इस दफ्तर को खाली करने का ये आखिरी मौका है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित अपने कार्यालय को खाली करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय दिया, जो दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर स्थित है.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह 4 मार्च, 2024 को पारित आदेश में संशोधन की मांग करने वाला एक आवेदन है, जिसमें 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले राउज एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित परिसर को खाली करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी.

AAP को अपना दिल्ली कार्यालय खाली करने का अंतिम अवसर देते हुए पीठ ने कहा, "हम 4 मार्च के आदेश के बाद परिसर खाली करने के लिए दी गई समय सीमा को 10 अगस्त, 2024 तक बढ़ाते हैं."

SC ने अपने आदेश में कहा, "आवेदक द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष यह वचन दिया जाना चाहिए कि वह 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले संबंधित परिसर का कब्जा सौंप देगा."

दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जी परमेश्वर ने तर्क दिया कि 2020 से संबंधित परिसर उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया है और "हमें पिछले चार वर्षों से इस स्थान का कब्जा नहीं मिला है."

4 मार्च को SC ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि जिला न्यायपालिका के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी, और "2017 के बाद AAP को इस पर कब्जे का कोई वैध अधिकार नहीं है..."

सुनवाई के दौरान परमेश्वर ने जोर देकर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट समय बढ़ा रहा है तो यह आखिरी मौका होना चाहिए।

अदालत के समक्ष ये तर्क दिया गया कि दिल्ली के राउज एवेन्यू का विस्तार आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि संबंधित परिसर खाली नहीं किया गया है. AAP का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने अदालत के समक्ष किया.

बता दें आम आदमी पार्टी की ओर से तर्क दिया गया था कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है. इसलिए वो अन्य दलों की तरह दिल्ली में प्लॉट पाने के लिए हकदार हैं.

दिल्ली में AAP का मुख्यालय मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।", "AAP ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उक्त भूखंड उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे बाद में 2020 में न्यायपालिका के लिए निर्धारित किया गया था. AAP ने ये भी कहा कि चूंकि अब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए यह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान मध्य दिल्ली में एक भूखंड का हकदार है".

शीर्ष अदालत ने अपने 4 मार्च के आदेश में कहा था: "आम चुनावों के मद्देनजर, हम आम आदमी पार्टी को परिसर खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय देते हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, दिल्ली सरकार पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट - Delhi Water Crisis

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत दी है. AAP को राऊज एवेन्यू स्थित दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त 2024 तक का समय मिल गया है. आम आदमी पार्टी के पास इस दफ्तर को खाली करने का ये आखिरी मौका है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित अपने कार्यालय को खाली करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय दिया, जो दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर स्थित है.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह 4 मार्च, 2024 को पारित आदेश में संशोधन की मांग करने वाला एक आवेदन है, जिसमें 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले राउज एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित परिसर को खाली करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी.

AAP को अपना दिल्ली कार्यालय खाली करने का अंतिम अवसर देते हुए पीठ ने कहा, "हम 4 मार्च के आदेश के बाद परिसर खाली करने के लिए दी गई समय सीमा को 10 अगस्त, 2024 तक बढ़ाते हैं."

SC ने अपने आदेश में कहा, "आवेदक द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष यह वचन दिया जाना चाहिए कि वह 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले संबंधित परिसर का कब्जा सौंप देगा."

दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जी परमेश्वर ने तर्क दिया कि 2020 से संबंधित परिसर उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया है और "हमें पिछले चार वर्षों से इस स्थान का कब्जा नहीं मिला है."

4 मार्च को SC ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि जिला न्यायपालिका के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी, और "2017 के बाद AAP को इस पर कब्जे का कोई वैध अधिकार नहीं है..."

सुनवाई के दौरान परमेश्वर ने जोर देकर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट समय बढ़ा रहा है तो यह आखिरी मौका होना चाहिए।

अदालत के समक्ष ये तर्क दिया गया कि दिल्ली के राउज एवेन्यू का विस्तार आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि संबंधित परिसर खाली नहीं किया गया है. AAP का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने अदालत के समक्ष किया.

बता दें आम आदमी पार्टी की ओर से तर्क दिया गया था कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है. इसलिए वो अन्य दलों की तरह दिल्ली में प्लॉट पाने के लिए हकदार हैं.

दिल्ली में AAP का मुख्यालय मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।", "AAP ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उक्त भूखंड उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे बाद में 2020 में न्यायपालिका के लिए निर्धारित किया गया था. AAP ने ये भी कहा कि चूंकि अब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए यह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान मध्य दिल्ली में एक भूखंड का हकदार है".

शीर्ष अदालत ने अपने 4 मार्च के आदेश में कहा था: "आम चुनावों के मद्देनजर, हम आम आदमी पार्टी को परिसर खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय देते हैं.

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