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SC से प. बंगाल सरकार को झटका, शाहजहां शेख के मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार

SC agrees to examine WB govt plea: सुप्रिम कोर्ट बुधवार को शाहजहां शेख को सौंपने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया. याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है.

SC agrees to examine WB govt plea against HC order handing over TMC leader Shajahan Sheikh
सुप्रीम कोर्ट शाहजहां शेख को सौंपने के मामले में प. बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने पर सहमत
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 6, 2024, 12:21 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है. उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए.

वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही अधिवक्ता आस्था शर्मा के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष राज्य की याचिका का उल्लेख किया. सिंघवी ने पीठ को सूचित किया कि ईडी ने शाहजहां शेख को हिरासत में नहीं सौंपने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है. पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे.

मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए.

उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए. ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने 17 जनवरी को एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं. एकल पीठ ने ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए, हालांकि ईडी ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- संदेशखाली: कलकत्ता हाई कोर्ट ने ED अधिकारियों पर हमले की जांच CBI को सौंपी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है. उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए.

वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही अधिवक्ता आस्था शर्मा के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष राज्य की याचिका का उल्लेख किया. सिंघवी ने पीठ को सूचित किया कि ईडी ने शाहजहां शेख को हिरासत में नहीं सौंपने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है. पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे.

मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए.

उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए. ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने 17 जनवरी को एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं. एकल पीठ ने ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए, हालांकि ईडी ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की थी.

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