पटनाः पटना हाईकोर्ट ने मारुति डिजायर गाड़ी से महज 1 लीटर शराब मिलने पर पूरी गाड़ी को ही शराबबंदी कानून के तहत नीलाम किये जाने पर कड़ी आपत्ति जताई. जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने इसे कड़ा निर्णय बताते हुए जुर्माने की राशि घटा कर 10 हजार रुपए कर दिया. कोर्ट ने नीलामी में मिली राशि से 10 हजार रुपये काटकर शेष राशि गाड़ी मालिक को वापस करने का निर्देश गोपालगंज के अनुमंडल अधिकारी को दिया.
क्या कहा कोर्ट नेः कोर्ट ने अनिता देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. खंडपीठ ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत कार के अंदर से जब्त हुई महज एक लीटर देसी शराब के कारण पूरी गाड़ी की नीलामी करना कानूनन उचित नहीं है. साथ ही किए गए अपराध की तुलना में अत्यधिक कठोर और असामानुपाती है. हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि नीलाम हुई गाड़ी पर अब तीसरे पक्ष का अधिकार हो गया है, इसलिए गाड़ी वापस करने का आदेश देना संभव नहीं है. लेकिन, नीलाम की राशि याचिकाकर्ता को वापस करनी होगी.
क्या है मामलाः उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली अनीता की मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को पिछले वर्ष 23 मई को शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई थी. बिहार के गोपालगंज में इस गाड़ी से तलाशी के दौरान एक लीटर देसी शराब बरामद की गयी थी. गोपालगंज मद्य निषेध थाने में 23 मई 2023 को शराबबंदी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. 13 नवंबर 2023 को उत्पाद अधीक्षक गोपालगंज ने जब्त कार को 3 लाख 25 हजार रुपए में नीलाम कर दिया था.
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