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पीएम मोदी पर बोले ऐसे बोल, सीधे पहुंच गए जेल, अब राजा पटेरिया मुक्त हो गए

मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विधानसभा चुनाव से पहले विवादित वीडियो हुआ था वायरल.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 5 hours ago

Updated : 3 hours ago

RAJA PATERIYA PM MODI CASE
कांग्रेस नेता राजा पटेरिया वायरल वीडियो के बाद गए थे जेल. (Etv Bharat)

पन्ना : दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था. इस मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए विशेष जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है. करीब एक वर्ष से चल रही सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया है. कांग्रेस नेता के लिए ये बड़ी राहत इसलिए भी है क्योंकि पीएम पर कथित विवादित ब्यान के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

पीएम मोदी को लेकर की थी ये टिप्पणी

दरअसल, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का दिसंबर 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में वे पन्ना जिले के पवई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आते हैं. कथित तौर पर बैठक में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था. राजा पटेरिया पर आरोप था कि उन्होंने कहा, '' दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है. संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो.'' उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. इसके बाद राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हटा निवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

RAJA PATERIYA ACQUITTED
पूर्व मंत्री राजा पटेरिया (Etv Bharat)

कैसे दोषमुक्त हुए राजा पटेरिया?

दरअसल, इस मामले में कांग्रेस नेता की ओर से पक्ष रखा गया कि सबूत के तौर पर पेश किए गए वीडियो की पुलिस ने जांच नहीं कराई थी. इसलिए कोर्ट ने वीडियो एविडेंस को संदिग्ध मानते हुए इस मामले में राजा पटेरिया को दोषमुक्त करार दे दिया. इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा, '' न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सच्चाई की जीत है.''

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PM Modi को लेकर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान, इन धाराओं में FIR दर्ज

ढाई महीने जेल में रहे राजा

11 दिसंबर 2022 को कथित विवादित टिप्पणी के बाद अगले दिन कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर पवई जेल भेज दिया गया था. पूर्व मंत्री की ओर से इस मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी, जो खारिज हो गई थी. इसके बाद उन्हें करीब 2.5 महीने जेल में काटने पड़े थे. बाद में जबलपुर हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी और अब उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है.

पन्ना : दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था. इस मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए विशेष जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है. करीब एक वर्ष से चल रही सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया है. कांग्रेस नेता के लिए ये बड़ी राहत इसलिए भी है क्योंकि पीएम पर कथित विवादित ब्यान के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

पीएम मोदी को लेकर की थी ये टिप्पणी

दरअसल, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का दिसंबर 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में वे पन्ना जिले के पवई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आते हैं. कथित तौर पर बैठक में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था. राजा पटेरिया पर आरोप था कि उन्होंने कहा, '' दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है. संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो.'' उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. इसके बाद राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हटा निवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

RAJA PATERIYA ACQUITTED
पूर्व मंत्री राजा पटेरिया (Etv Bharat)

कैसे दोषमुक्त हुए राजा पटेरिया?

दरअसल, इस मामले में कांग्रेस नेता की ओर से पक्ष रखा गया कि सबूत के तौर पर पेश किए गए वीडियो की पुलिस ने जांच नहीं कराई थी. इसलिए कोर्ट ने वीडियो एविडेंस को संदिग्ध मानते हुए इस मामले में राजा पटेरिया को दोषमुक्त करार दे दिया. इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा, '' न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सच्चाई की जीत है.''

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ढाई महीने जेल में रहे राजा

11 दिसंबर 2022 को कथित विवादित टिप्पणी के बाद अगले दिन कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर पवई जेल भेज दिया गया था. पूर्व मंत्री की ओर से इस मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी, जो खारिज हो गई थी. इसके बाद उन्हें करीब 2.5 महीने जेल में काटने पड़े थे. बाद में जबलपुर हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी और अब उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है.

Last Updated : 3 hours ago
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