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राजस्थान के पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ दर्ज रेप की FIR निरस्त करने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस - Rohit Joshi case

Rohit Joshi case: दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहित जोशी के खिलाफ रेप की एफआईआर मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. वहीं रोहित जोशी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है.

रोहित जोशी
रोहित जोशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 26, 2024, 5:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने रोहित जोशी को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें अभी जांच चल रही है. ऐसे में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जारी रहेगा. दरअसल, रोहित जोशी ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. 23 साल की युवती ने आरोप लगाया है कि रोहित जोशी ने एक साल से अधिक समय तक दिल्ली, जयपुर और अन्य स्थानों पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया.

यह है आरोप: इस मामले में 8 जून, 2022 को तीस हजारी कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत दी थी. युवती राजस्थान की है. उसने दिल्ली में दर्ज एफआईआर में कहा है कि रोहित शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब वो रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो वो उसके साथ मारपीट करता था. युवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं. साथ ही युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद: डासना जेल में बंद पॉक्सो के आरोपी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने रोहित जोशी को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें अभी जांच चल रही है. ऐसे में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जारी रहेगा. दरअसल, रोहित जोशी ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. 23 साल की युवती ने आरोप लगाया है कि रोहित जोशी ने एक साल से अधिक समय तक दिल्ली, जयपुर और अन्य स्थानों पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया.

यह है आरोप: इस मामले में 8 जून, 2022 को तीस हजारी कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत दी थी. युवती राजस्थान की है. उसने दिल्ली में दर्ज एफआईआर में कहा है कि रोहित शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब वो रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो वो उसके साथ मारपीट करता था. युवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं. साथ ही युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.

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