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NADA के निलंबन के खिलाफ बजरंग पुनिया को तत्काल कोई राहत नहीं, जानें कब होगी अगली सुनवाई - No relief to Bajrang Punia NADA

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 11, 2024, 1:18 PM IST

No relief to Bajrang Punia from NADA: पहलवान बजरंग पुनिया को नाडा द्वारा निलंबन को चुनौती वाली याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है. वहीं, पुनिया के वकील ने कहा कि नाडा का फैसला उन्हें वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उतरने से रोक रहा है.

पहलवान बजरंग पुनिया
पहलवान बजरंग पुनिया (ETV Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर पहलवान बजरंग पुनिया को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. वहीं जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने नाडा को नोटिस जारी किया है. अब मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी. बजरंग पुनिया की ओर से पेश वकील राजीव दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहते हैं और नाडा का फैसला उन्हें इस चैंपियनशिप में उतरने से रोकता है.

दरअसल मार्च में सोनीपत में ट्रायल्स के दौरान बजरंज पुनिया ने यूरीन का सैंपल देने से इनकार कर दिया था. इनकार करने के बाद नाडा ने एक्शन लिया और बजरंग पर प्रतिबंध लगा दिया. नाडा ने बजरंग को भेजे नोटिस में कहा था कि आपने डोप टेस्ट के लिए यूरीन का सैंपल देने को कहा गया था, लेकिन आपने सैंपल देन से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि जब तक नाडा एक्सपायरी किट के मुद्दे के बारे में आपके ईमेल का जवाब नहीं देता, तब तक आप सैंपल नहीं देंगे. नाडा ने 21 जून को नेशनल डोपिंग रोधी नियम के अनुच्छेद 2.3 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था.

यह भी पढ़ें- WATCH: विनेश फोगाट के स्वागत में उमड़ी भारी भीड़, बजरंग-साक्षी और परिवार को देख छलके आंसू

याचिका में बजरंग पुनिया ने वकील ने कहा कि सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अल्बानिया में होने वाला है, जिसमें वह हिस्सा लेना चाहते हैं. अगर नाडा का प्रतिबंध नहीं हटाया गया, तो वो चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. याचिका में मांग की गई कि नाडा को दिशानिर्देश जारी किया जाए कि वो बजरंग पुनिया पर से अपना प्रतिबंध हटाए. साथ ही यह भी कहा गया कि बजरंग ने कभी भी अपना यूरीन सैंपल देने से मना नहीं किया, बल्कि वो एक्पायर किट पर नाडा का जवाब मांग रहे थे.

यह भी पढ़ें- Watch: विनेश के स्वागत के दौरान बजरंग ने सारी हदें की पार, पैरों से कुचला 'तिरंगा'

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर पहलवान बजरंग पुनिया को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. वहीं जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने नाडा को नोटिस जारी किया है. अब मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी. बजरंग पुनिया की ओर से पेश वकील राजीव दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहते हैं और नाडा का फैसला उन्हें इस चैंपियनशिप में उतरने से रोकता है.

दरअसल मार्च में सोनीपत में ट्रायल्स के दौरान बजरंज पुनिया ने यूरीन का सैंपल देने से इनकार कर दिया था. इनकार करने के बाद नाडा ने एक्शन लिया और बजरंग पर प्रतिबंध लगा दिया. नाडा ने बजरंग को भेजे नोटिस में कहा था कि आपने डोप टेस्ट के लिए यूरीन का सैंपल देने को कहा गया था, लेकिन आपने सैंपल देन से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि जब तक नाडा एक्सपायरी किट के मुद्दे के बारे में आपके ईमेल का जवाब नहीं देता, तब तक आप सैंपल नहीं देंगे. नाडा ने 21 जून को नेशनल डोपिंग रोधी नियम के अनुच्छेद 2.3 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था.

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याचिका में बजरंग पुनिया ने वकील ने कहा कि सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अल्बानिया में होने वाला है, जिसमें वह हिस्सा लेना चाहते हैं. अगर नाडा का प्रतिबंध नहीं हटाया गया, तो वो चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. याचिका में मांग की गई कि नाडा को दिशानिर्देश जारी किया जाए कि वो बजरंग पुनिया पर से अपना प्रतिबंध हटाए. साथ ही यह भी कहा गया कि बजरंग ने कभी भी अपना यूरीन सैंपल देने से मना नहीं किया, बल्कि वो एक्पायर किट पर नाडा का जवाब मांग रहे थे.

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