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सीएए के तहत नागरिकता आवेदन करने में मदद के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत - CAA helpline - CAA HELPLINE

MHA launches helpline, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता आवेदन करने में मदद के वास्ते हेल्पलाइन की शुरुआत की है. इससे नागरिकता के लिए आवेदन करने में सहायता होगी.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय
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By PTI

Published : Mar 21, 2024, 10:24 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत भारतीय राष्ट्रीयता पाने के इच्छुक लोगों की सहायता और उन्हें उचित जानकारी देने के लिए गुरुवार को एक हेल्पलाइन नंबर कर शुरुआत की.

मंत्रालय के मुताबिक जिस किसी को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने में सहायता की आवश्यकता होगी, वह भारत में कहीं से भी सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच '1032' नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकता है.

मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, 'सीएए -2019 के लिए हेल्पलाइन नंबर 1032 चालू हो गया है. सहायता और जानकारी के लिए आवेदक भारत में कहीं से भी निःशुल्क कॉल कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर की सेवा सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक उपलब्ध रहेगी.'

सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने में मदद के वास्ते एक मोबाइल एप्लिकेशन 15 मार्च से ही कार्यरत है. इससे पहले, गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता का आवेदन करने के लिए पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था.

विवादास्पद सीएए, 2019 के कार्यान्वयन के नियमों को 11 मार्च को अधिसूचित किया गया था. इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है.

सीएए नियम जारी करने के साथ मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देना शुरू कर दी. कानून के तहत तीनों पडोसी देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है.

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मंत्रालय के मुताबिक जिस किसी को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने में सहायता की आवश्यकता होगी, वह भारत में कहीं से भी सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच '1032' नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकता है.

मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, 'सीएए -2019 के लिए हेल्पलाइन नंबर 1032 चालू हो गया है. सहायता और जानकारी के लिए आवेदक भारत में कहीं से भी निःशुल्क कॉल कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर की सेवा सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक उपलब्ध रहेगी.'

सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने में मदद के वास्ते एक मोबाइल एप्लिकेशन 15 मार्च से ही कार्यरत है. इससे पहले, गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता का आवेदन करने के लिए पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था.

विवादास्पद सीएए, 2019 के कार्यान्वयन के नियमों को 11 मार्च को अधिसूचित किया गया था. इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है.

सीएए नियम जारी करने के साथ मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देना शुरू कर दी. कानून के तहत तीनों पडोसी देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है.

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