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महादेव बेटिंग एप केस, प्रमोर्टर्स की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई, कपिल सिब्बल ने की पैरवी - Mahadev Betting App Case

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 11, 2024, 9:24 PM IST

MAHADEV BETTING APP CASE महादेव बेटिंग एप केस में प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस हियेरिंग में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के लिए पैरवी की.

MAHADEV BETTING APP CASE
महादेव बेटिंग एप केस (ETV BHARAT)

बिलासपुर: महादेव बेटिंग एप केस में बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ रायपुर की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. उस वारंट के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में जिरह की.

बुधवार को सुनवाई रही अधूरी: बुधवार को यह सुनवाई अधूरी रही. अब इस केस की सुनवाई गुरुवार को भी होगी. जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में महादेव बेटिंग एप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए गैर जमानती वारंट को चुनौती दी. दोनों के पक्ष में दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि अदालत ने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर यह वारंट जारी किया है. रायपुर स्थित ईडी की अदालत ईडी को यह निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार करे.

प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम: महादेव एप के प्रमोटरों की तरफ से दलील देते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका के जरिए कहा कि" प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है लेकिन केंद्र सरकार ने वोंटूलो में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है. इसके उलट अदालत क्षेत्राधिकार से बाहर के लिए आदेश जारी कर रही है".बुधवार को महादेव सट्टा एप मामले में मुख्य प्रमोटर बताए गए सौरभ चंद्राकर की ओर से और भी तर्क पेश किए गए हैं. अब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय जवाब में तर्क देंगे. गुरुवार को भी दोनों मामले में सुनवाई जारी रहेगी.

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बिलासपुर: महादेव बेटिंग एप केस में बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ रायपुर की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. उस वारंट के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में जिरह की.

बुधवार को सुनवाई रही अधूरी: बुधवार को यह सुनवाई अधूरी रही. अब इस केस की सुनवाई गुरुवार को भी होगी. जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में महादेव बेटिंग एप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए गैर जमानती वारंट को चुनौती दी. दोनों के पक्ष में दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि अदालत ने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर यह वारंट जारी किया है. रायपुर स्थित ईडी की अदालत ईडी को यह निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार करे.

प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम: महादेव एप के प्रमोटरों की तरफ से दलील देते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका के जरिए कहा कि" प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है लेकिन केंद्र सरकार ने वोंटूलो में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है. इसके उलट अदालत क्षेत्राधिकार से बाहर के लिए आदेश जारी कर रही है".बुधवार को महादेव सट्टा एप मामले में मुख्य प्रमोटर बताए गए सौरभ चंद्राकर की ओर से और भी तर्क पेश किए गए हैं. अब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय जवाब में तर्क देंगे. गुरुवार को भी दोनों मामले में सुनवाई जारी रहेगी.

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