नई दिल्ली: इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. इसके जरिए देशभर में रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं. ट्रेनें देश के छोटे-छोटे शहरों को बड़े-बड़े महानगरों से जोड़ती हैं. इसी वजह है कि रेलवे को भारत की लाइफ लाइन भी कहा जाता है.
ट्रेन का सफर आरामदायक होने के साथ-साथ किफायती भी होता है, इसलिए ज्यादातर लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेन में जनरल, स्लीपर और AC कोच का टिकट बुक करते हैं.
हालांकि, कई बार लोग बिना टिकट के ट्रेन में बैठ जाते हैं, जो कि अवैध है. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर कोई शख्स जनरल कोच में बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे दंड के रूप में जुर्माना भरना होता है.
बिना टिकट पकड़े जाने पर कितना देना होगा जुर्माना?
रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के जनरल कोच में बिना टिकट के सफर करता पकड़ा जाता है, तो उसे न्यूनतम ढाई सौ रुपये का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं जिस स्टेशन से ट्रेन ने चलना शुरू किया था और आप जहां पकड़े जाते हैं, वहां तक का किराया भी देना होगा. यानी जुर्माने के साथ-साथ आपको किराए की कीमत भी देनी होगी.
हालांकि, कई बार देखा गया है कि टीटीई आपसे जुर्माने से ज्यादा रकम मांगता है. उल्लेखनीय है कि अगर टीटीई आपसे जुर्माने के ज्यादा पैसे मांगता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर टीटीई आपसे बदतमीजी या बदसलूकी करे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.
कहां करें टीटीई की शिकायत?
TTE की शिकायत करने के लिए कई विकल्प हैं, आप हेल्पलाइन नंबर 155210 पर मैसेज कर सकते हैं या रेल मदद पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा आप www.coms.indianrailways.gov.in. पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही निकलती है तो रेलवे टीटीई पर कार्रवाई करेगा.