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हेमंत सोरेन भेजे गए 5 दिन की रिमांड पर, जमीन घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ

5 days ED remand. हेमंत सोरेन को पांच दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया है. ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी.

Hemant Soren sent on 5 days ED remand
Hemant Soren sent on 5 days ED remand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 2, 2024, 1:05 PM IST

Updated : Feb 2, 2024, 4:13 PM IST

जानकारी देते महाधिवक्ता राजीव रंजन

रांचीः जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय अगले पांच दिनों तक पूछताछ करेगी. शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत ने ईडी की दलील के बाद पूछताछ के लिए रिमांड मुकर्रर कर दी.

अगले 5 दिनों तक होगी पूछताछः रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी अब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से अगले पांच दिनों तक पूछताछ करेगी. अदालत से रिमांड मिलने के बाद हेमंत सोरेन को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से ईडी के दफ्तर लाया जा सकता है. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से अपील की है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद हर दिन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार पहुंचा दिया. हेमंत सोरेन से पूछताछ को देखते हुए ईडी दफ्तर के चारों तरफ विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को बुधवार प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को एजेंसी के दफ्तर में ही रखा गया था, जिसके बाद गुरुवार की दोपहर उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत में ईडी के तरफ से 10 दिनों की रिमांड की अवधि मांगी गई थी, जिसे लेकर लगभग एक घंटे तक बहस चली, मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था.

सीएम रहते, हुए थे गिरफ्तारः जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को सीएम के पद पर रहते हुए ही एजेंसी ने गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की विशेष अदालत को सौंपे रिमांड पीटिशन में ये खुलासा किया है. रिमांड पीटिशन में यह बताया गया है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की शाम 5:00 बजे ही गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी का आधार उन्हें बता दिया गया था. आधार बताने के बाद एजेंसी के द्वारा आगे की प्रक्रिया की जा रही थी. लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन राज्यपाल को इस्तीफा देने जाने के लिए संबंधित आदेश का इंतजार करने को तैयार नहीं थे. एजेंसी ने विशेष अदालत को यह भी बताया है कि हेमंत सोरेन बिना इजाजत और चल रही प्रक्रिया को बगैर पूरा किए ही सीएम आवास से राजभवन के लिए निकल गए थे. इसी वजह से एजेंसी ने उन्हें 31 जनवरी की रात 10:00 बजे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखित तौर पर दिया.

जानकारी देते महाधिवक्ता राजीव रंजन

रांचीः जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय अगले पांच दिनों तक पूछताछ करेगी. शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत ने ईडी की दलील के बाद पूछताछ के लिए रिमांड मुकर्रर कर दी.

अगले 5 दिनों तक होगी पूछताछः रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी अब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से अगले पांच दिनों तक पूछताछ करेगी. अदालत से रिमांड मिलने के बाद हेमंत सोरेन को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से ईडी के दफ्तर लाया जा सकता है. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से अपील की है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद हर दिन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार पहुंचा दिया. हेमंत सोरेन से पूछताछ को देखते हुए ईडी दफ्तर के चारों तरफ विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को बुधवार प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को एजेंसी के दफ्तर में ही रखा गया था, जिसके बाद गुरुवार की दोपहर उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत में ईडी के तरफ से 10 दिनों की रिमांड की अवधि मांगी गई थी, जिसे लेकर लगभग एक घंटे तक बहस चली, मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था.

सीएम रहते, हुए थे गिरफ्तारः जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को सीएम के पद पर रहते हुए ही एजेंसी ने गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की विशेष अदालत को सौंपे रिमांड पीटिशन में ये खुलासा किया है. रिमांड पीटिशन में यह बताया गया है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की शाम 5:00 बजे ही गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी का आधार उन्हें बता दिया गया था. आधार बताने के बाद एजेंसी के द्वारा आगे की प्रक्रिया की जा रही थी. लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन राज्यपाल को इस्तीफा देने जाने के लिए संबंधित आदेश का इंतजार करने को तैयार नहीं थे. एजेंसी ने विशेष अदालत को यह भी बताया है कि हेमंत सोरेन बिना इजाजत और चल रही प्रक्रिया को बगैर पूरा किए ही सीएम आवास से राजभवन के लिए निकल गए थे. इसी वजह से एजेंसी ने उन्हें 31 जनवरी की रात 10:00 बजे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखित तौर पर दिया.

Last Updated : Feb 2, 2024, 4:13 PM IST
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