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संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टली, जानिए वजह - PARLIAMENT SECURITY BREACH

-संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपी संसद पर हमला कर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे.

संसद सुरक्षा चूक मामला
संसद सुरक्षा चूक मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 30, 2024, 6:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी. कोर्ट ने 22 नवंबर को इस मामले के आरोपी महेश कुमावत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले कोर्ट ने 11 सितंबर को नीलम आजाद की भी जमानत याचिका खारिज की थी.

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपी संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे. संसद पर हमले के लिए आरोपी दो साल से योजना बना रहे थे. करीब एक हजार पेजों के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे. आरोपियों ने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी. उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी. दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था.

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल है. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

यह है पूरा मामला:

बता दें, 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गए थे और कुछ देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी. कोर्ट ने 22 नवंबर को इस मामले के आरोपी महेश कुमावत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले कोर्ट ने 11 सितंबर को नीलम आजाद की भी जमानत याचिका खारिज की थी.

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपी संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे. संसद पर हमले के लिए आरोपी दो साल से योजना बना रहे थे. करीब एक हजार पेजों के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे. आरोपियों ने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी. उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी. दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था.

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल है. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

यह है पूरा मामला:

बता दें, 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गए थे और कुछ देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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