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1984 सिख दंगा पीड़ितों को सरकारी भर्तियों में मिलेगी ये छूट, LG ने दी मंजूरी

-1984 दंगा पीड़ितों के लिए एलजी की बड़ी घोषणा -नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता में मिलेगी छूट -एमटीएस पद के लिए 8वीं पास करेंगे आवेदन

1984 दंगा पीड़ितों के लिए एलजी की बड़ी घोषणा
1984 दंगा पीड़ितों के लिए एलजी की बड़ी घोषणा (ETV BHARAT)
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By ANI

Published : Nov 1, 2024, 4:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के एलजी वीके. सक्सेना ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 1984 के दंगों के पीड़ितों की नौकरियों में भर्ती के लिए योग्यता में छूट की घोषणा की है. एलजी की सहमति से, एमटीएस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा से घटाकर 8वीं कक्षा कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में उम्मीदवार पात्र हो सकेंगे. यह निर्णय 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए सहायता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

दिल्ली एलजी के प्रेस नोट के अनुसार, यह निर्णय दशकों की प्रक्रियागत देरी और असंवेदनशील लालफीताशाही के बाद आया है. वी.के. सक्सेना ने समर्थन की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया और संबंधित विभागों को मानवीय आधार पर मृतक या बुजुर्ग आवेदकों के बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया. इस घोषणा से पीड़ितों को अपना रोजगार सुरक्षित करने और प्रभावित परिवारों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी.

वहीं, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा, "1984 के सिख दंगे भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक धब्बा थे. एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय पर भयानक अत्याचार किए गए, जिसमें मानवाधिकारों के सभी मानकों का उल्लंघन किया गया.

राजस्व विभाग ने शैक्षिक आवश्यकताओं को कम करने की सिफारिश : एलजी वी.के. सक्सेना ने आगे कहा कि "1984 के दंगों के पीड़ितों द्वारा झेले गए महत्वपूर्ण आघात और कठिनाई को देखते हुए और पिछले 4 दशकों से कुछ परिवारों के लिए परेशानी को देखते हुए, एक मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है. अपने सुझाव में, राजस्व विभाग ने शैक्षिक आवश्यकताओं को कम करने और मूल उम्मीदवारों के रिश्तेदारों को एमटीएस पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की सिफारिश की.

एलजी के आदेश पर सेवा विभाग ने एक दस्तावेज किया पोस्ट : हालांकि, दिल्ली के मुख्य सचिव ने केवल योग्यता छूट पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया. फिर भी, एलजी ने प्रस्ताव को जांच के लिए सेवा विभाग को वापस कर दिया. स्थिति के विश्लेषण के बाद, एलजी के आदेश पर सेवा विभाग ने एक दस्तावेज पोस्ट किया . जिसमें सुझाव दिया गया कि, एक अनूठी परिस्थिति में, 1984 के दंगों के पीड़ितों की सहायता के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं में एक बार की छूट दी जा सकती है.

ये भी पढ़ें : आयुष्मान भारत योजना न लागू करने पर एलजी ने केजरीवाल को लिखा पत्र, खोली- दिल्ली हेल्थ मॉडल की पोल

ये भी पढ़ें : गरीबों को राशन कार्ड न दिए जाने के मामले में एलजी ने मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के एलजी वीके. सक्सेना ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 1984 के दंगों के पीड़ितों की नौकरियों में भर्ती के लिए योग्यता में छूट की घोषणा की है. एलजी की सहमति से, एमटीएस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा से घटाकर 8वीं कक्षा कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में उम्मीदवार पात्र हो सकेंगे. यह निर्णय 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए सहायता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

दिल्ली एलजी के प्रेस नोट के अनुसार, यह निर्णय दशकों की प्रक्रियागत देरी और असंवेदनशील लालफीताशाही के बाद आया है. वी.के. सक्सेना ने समर्थन की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया और संबंधित विभागों को मानवीय आधार पर मृतक या बुजुर्ग आवेदकों के बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया. इस घोषणा से पीड़ितों को अपना रोजगार सुरक्षित करने और प्रभावित परिवारों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी.

वहीं, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा, "1984 के सिख दंगे भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक धब्बा थे. एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय पर भयानक अत्याचार किए गए, जिसमें मानवाधिकारों के सभी मानकों का उल्लंघन किया गया.

राजस्व विभाग ने शैक्षिक आवश्यकताओं को कम करने की सिफारिश : एलजी वी.के. सक्सेना ने आगे कहा कि "1984 के दंगों के पीड़ितों द्वारा झेले गए महत्वपूर्ण आघात और कठिनाई को देखते हुए और पिछले 4 दशकों से कुछ परिवारों के लिए परेशानी को देखते हुए, एक मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है. अपने सुझाव में, राजस्व विभाग ने शैक्षिक आवश्यकताओं को कम करने और मूल उम्मीदवारों के रिश्तेदारों को एमटीएस पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की सिफारिश की.

एलजी के आदेश पर सेवा विभाग ने एक दस्तावेज किया पोस्ट : हालांकि, दिल्ली के मुख्य सचिव ने केवल योग्यता छूट पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया. फिर भी, एलजी ने प्रस्ताव को जांच के लिए सेवा विभाग को वापस कर दिया. स्थिति के विश्लेषण के बाद, एलजी के आदेश पर सेवा विभाग ने एक दस्तावेज पोस्ट किया . जिसमें सुझाव दिया गया कि, एक अनूठी परिस्थिति में, 1984 के दंगों के पीड़ितों की सहायता के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं में एक बार की छूट दी जा सकती है.

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