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केरल: गैंगरेप में तीन को 90 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Poopara gang rape case : केरल में गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को 90 साल की सजा सुनाई गई है. एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया है. केस से जुड़े दो आरोपी नाबालिग हैं, जिनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है.

poopara gang rape case
तीन को 90 साल की सजा
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 30, 2024, 5:17 PM IST

इडुक्की (केरल) : केरल के इडुक्की जिले के पूप्पारा में गैंगरेप मामले में आरोपियों को 90 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. देवीकुलम फास्ट-ट्रैक विशेष POCSO अदालत ने पूप्पारा के मूल निवासी सुगंध, शिवकुमार और सैमुअल को सजा सुनाई. मामले में छह आरोपियों में से एक को बरी कर दिया गया. दो आरोपी नाबालिग हैं, जिनका मामला थोडुपुझा कोर्ट में है.

घटना मई 2022 की है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक एक नाबालिग प्रवासी लड़की इडुक्की के पूप्पारा में अपने दोस्त के साथ चाय बागान में आई थी. यहां पूप्पारा के मूल निवासी आरोपियों ने छेड़छाड़ की. लड़की के साथी को बेरहमी से पीटा गया. घटना में छह आरोपी थे, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल थे. अदालत ने एक आरोपी को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया.

देवीकुलम फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश पीए सिराजुद्दीन ने मामले में सुगंध, शिवकुमार और सैमुअल को 90 साल कैद की सजा सुनाई है. इन्हें 40-40 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा. कोर्ट ने यह रकम भी लड़की को सौंपने का फैसला किया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें आठ माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. इस केस से जुड़े दो आरोपी नाबालिग हैं, जिनका मामला थोडुपुझा जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है.

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इडुक्की (केरल) : केरल के इडुक्की जिले के पूप्पारा में गैंगरेप मामले में आरोपियों को 90 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. देवीकुलम फास्ट-ट्रैक विशेष POCSO अदालत ने पूप्पारा के मूल निवासी सुगंध, शिवकुमार और सैमुअल को सजा सुनाई. मामले में छह आरोपियों में से एक को बरी कर दिया गया. दो आरोपी नाबालिग हैं, जिनका मामला थोडुपुझा कोर्ट में है.

घटना मई 2022 की है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक एक नाबालिग प्रवासी लड़की इडुक्की के पूप्पारा में अपने दोस्त के साथ चाय बागान में आई थी. यहां पूप्पारा के मूल निवासी आरोपियों ने छेड़छाड़ की. लड़की के साथी को बेरहमी से पीटा गया. घटना में छह आरोपी थे, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल थे. अदालत ने एक आरोपी को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया.

देवीकुलम फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश पीए सिराजुद्दीन ने मामले में सुगंध, शिवकुमार और सैमुअल को 90 साल कैद की सजा सुनाई है. इन्हें 40-40 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा. कोर्ट ने यह रकम भी लड़की को सौंपने का फैसला किया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें आठ माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. इस केस से जुड़े दो आरोपी नाबालिग हैं, जिनका मामला थोडुपुझा जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है.

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