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अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप; सपा नेता मोईद खान के नौकर राजू का DNA मैच - Ayodhya rape case

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

Updated : 2 hours ago

अयोध्या के भदरसा में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में सोमवार को कोर्ट के सामने गर्भपात कराए गए भ्रूण व आरोपियों की सीलबंद डीएनए रिपोर्ट पेश की गई. इस रिपोर्ट में सपा नेता मोईद खान के नौकर राजू खान का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मैच हो गया है.

सपा नेता मोईद खान और राजू खान.
सपा नेता मोईद खान और राजू खान. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ : अयोध्या के भदरसा में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में सोमवार को कोर्ट के सामने गर्भपात कराए गए भ्रूण व आरोपियों की सीलबंद डीएनए रिपोर्ट पेश की गई. इस रिपोर्ट में सपा नेता मोईद खान के नौकर राजू खान का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मैच हो गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितम्बर को फॉरेनसिक लैब को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे.

दरअसल, सपा नेता व गैंगरेप आरोपी मोईद खान ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. उनके अधिवक्ता की दलील थी कि मोईद 71 वर्ष का बुजुर्ग है और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस केस में फंसाया गया है. मोईद खान को कोई दस्तावेज भी नहीं दिए जा रहे हैं. याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने दलील दी थी कि मामला बहुत ही गंभीर है. जिसके बाद कोर्ट ने फॉरेनसिक लैब को डीएनए रिपोर्ट एक हफ्ते में पेश करने के आदेश दिए थे.

अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के मुताबिक, डीएनए रिपोर्ट में राजू का सैंपल मैच हुआ है. जिससे साफ है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था. बताया कि गैंगरेप होने कि स्थिति में यदि गर्भ ठहरता है तो DNA सिर्फ एक ही आरोपी का मैच करता है.

यह है पूरा वाकया: अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 वर्ष की बच्ची से गैंगरेप की घटना हुई थी. घटना का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ, जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई. बच्ची की मां ने सपा नेता मोईद खान व उसके नौकर राजू के खिलाफ थाने में तहरीर दी. जिस पर परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद विहिप, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने मोईद खान और उसके नौकर को गिरफ्तार किया. दोनों जेल में हैं. बता दें कि पीड़िता की मां ने सीएम से मुलाकात की थी. इसके बाद पूरा कलंदर थानाध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया था. मुख्यमंत्री योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मोईद खान की अवैध बनी बेकरी और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया था.

पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट: पुलिस ने मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने मोईद खान और राजू के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने पीड़िता के बयान, आरोपियों की कॉल डिटेल और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. DNA रिपोर्ट रिपोर्ट मिलने के बाद अब पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी.

यह भी पढ़ें : अयोध्या गैंगरेप; सपा नेता मोईद खान की बेकरी पर चला बुलडोजर, पीड़िता से मिल फूट-फूटकर रोए संजय निषाद, सीएम ने भेजी 5 लाख की आर्थिक सहायता - Ayodhya Gangrape Case

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला था बुलडोजर: बता दें कि बीते 22 अगस्त को मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान से जुड़ी अवैध कब्जे की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था. मोईद खान की ओर से सड़क के किनारे बनाए गए दोमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अवध तरीके से निर्माण कराए जाने के साथ तालाब की जमीन पर भी कब्जा किया गया था. पैमाइश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर उसे गिरा दिया गया. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर बताया जा रहा है कि पीछे तालाब की भूमि पर कब्जा किया गया था, तो वहीं आगे की बनी बिल्डिंग बिना किसी नक्शा पास किए तैयार की गई थी. इसको लेकर राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को धराशायी कर दिया था.

यह भी पढ़ें : अयोध्या गैंगरेप कांड; मुख्य आरोपी मोईद खान के करोड़ों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, बेकरी ढहाने के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई - Ayodhya Gang Rape Case

लखनऊ : अयोध्या के भदरसा में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में सोमवार को कोर्ट के सामने गर्भपात कराए गए भ्रूण व आरोपियों की सीलबंद डीएनए रिपोर्ट पेश की गई. इस रिपोर्ट में सपा नेता मोईद खान के नौकर राजू खान का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मैच हो गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितम्बर को फॉरेनसिक लैब को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे.

दरअसल, सपा नेता व गैंगरेप आरोपी मोईद खान ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. उनके अधिवक्ता की दलील थी कि मोईद 71 वर्ष का बुजुर्ग है और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस केस में फंसाया गया है. मोईद खान को कोई दस्तावेज भी नहीं दिए जा रहे हैं. याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने दलील दी थी कि मामला बहुत ही गंभीर है. जिसके बाद कोर्ट ने फॉरेनसिक लैब को डीएनए रिपोर्ट एक हफ्ते में पेश करने के आदेश दिए थे.

अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के मुताबिक, डीएनए रिपोर्ट में राजू का सैंपल मैच हुआ है. जिससे साफ है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था. बताया कि गैंगरेप होने कि स्थिति में यदि गर्भ ठहरता है तो DNA सिर्फ एक ही आरोपी का मैच करता है.

यह है पूरा वाकया: अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 वर्ष की बच्ची से गैंगरेप की घटना हुई थी. घटना का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ, जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई. बच्ची की मां ने सपा नेता मोईद खान व उसके नौकर राजू के खिलाफ थाने में तहरीर दी. जिस पर परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद विहिप, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने मोईद खान और उसके नौकर को गिरफ्तार किया. दोनों जेल में हैं. बता दें कि पीड़िता की मां ने सीएम से मुलाकात की थी. इसके बाद पूरा कलंदर थानाध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया था. मुख्यमंत्री योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मोईद खान की अवैध बनी बेकरी और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया था.

पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट: पुलिस ने मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने मोईद खान और राजू के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने पीड़िता के बयान, आरोपियों की कॉल डिटेल और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. DNA रिपोर्ट रिपोर्ट मिलने के बाद अब पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी.

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शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला था बुलडोजर: बता दें कि बीते 22 अगस्त को मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान से जुड़ी अवैध कब्जे की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था. मोईद खान की ओर से सड़क के किनारे बनाए गए दोमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अवध तरीके से निर्माण कराए जाने के साथ तालाब की जमीन पर भी कब्जा किया गया था. पैमाइश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर उसे गिरा दिया गया. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर बताया जा रहा है कि पीछे तालाब की भूमि पर कब्जा किया गया था, तो वहीं आगे की बनी बिल्डिंग बिना किसी नक्शा पास किए तैयार की गई थी. इसको लेकर राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को धराशायी कर दिया था.

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