पटना: राजधानी पटना में एक बार फिर पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद लड़के के पिता ने बाइपास थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित पिता ने लड़की और उसका परिवार को आरोपी बनाया है. बाइपास थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन का कहना है कि लड़की मंगलवार को एनजीओ के कुछ लोगों के साथ युवक के घर पहुंची. इसके बाद जबरन शादी करा दी गई. युवक के पिता ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई.
"जबरन शादी को लेकर लड़के पिता ने लड़की के परिजनों समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान में पाया कि लड़की पांच साल से युवक से प्रेम करती थी. केस दर्ज होने के बाद जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी." -अभिषेक रंजन, थानाध्यक्ष, बाइपास थाना
पटना में पकड़ौआ विवाह: बिहार में पकड़ौआ विवाह का चलन 1980 के बाद शुरू हुआ था. 1990 के दशक आते-आते इसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई. बेगूसराय में सबसे ज्यादा पकड़ौआ विवाह करवाया जाता रहा है. हालांकि, अब बेगूसराय में ऐसी घटनाओं में बेहद कमी आ चुकी है. 2023 के नवंबर महीने में ही पकड़ौआ विवाह या जबरन शादी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
जबरदस्ती शादी मान्य नहीं: पटना हाईकोर्ट ने साफ-साफ कहा कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दवाब में लगवाना, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि जबतक दोनों की इच्छा न हो और दूल्हा और दुल्हन सात फेरे नहीं ले लेते तब तक इसे विवाह नहीं माना जाएगा.
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