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कोर्ट ने नाबालिग को भगाने, रेप करने के मामले में दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

Unnao Court Order
Unnao Court Order (Photo Credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 1, 2024, 10:25 PM IST

उन्नाव : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने बांगरमऊ में कोतवाली के अंबेडकर नगर कस्बे के रहने वाले संजय कुमार को 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. संजय ने 2014 में एक नाबालिग को बहलाफुसला कर भगाने के बाद रेप किया था. इस मामले में नाबालिग की मां ने आसीवन थाना केस दर्ज कराया था. गुरुवार को कोर्ट ने सरकारी वकील राजीव अवस्थी की दलीलों को सुनने के बाद संजय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

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