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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jun 6, 2024, 6:36 AM IST

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प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य, एनसीपीसीआर की हिदायतों के अनुसार होगा संचालन

Private Play Way Schools Panchkula
Private Play Way Schools Panchkula (Etv Bharat)

पंचकूला: उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने बताया कि जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को एनसीपीसीआर की हिदायतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए. www.ncpcr.gov.in पर प्ले वे स्कूलों के लिए हिदायतें उपलब्ध करवाई गई हैं. प्राइवेट प्ले वे स्कूलों का एनसीपीसीआर की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. जिले के जिन प्राइवेट स्कूलों ने पंजीकरण नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी सविता नेहरा महिला एवं बाल विकास को सक्षम अधिकारी प्राधिकृत किया गया है.

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