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तिरुपति लड्‌डू विवाद, स्वास्थ्य मंत्रालय का 'घी' सप्लायर को कारण बताओ नोटिस - Tirupati Laddu row - TIRUPATI LADDU ROW

Tirupati Laddu row: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 'घी' की आपूर्ति करते समय FSSAI मानकों का उल्लंघन करने के लिए एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. ईटीवी भारत संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

Tirupati laddu row
तिरुपति लड्‌डू विवाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (ETV Bharat And ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 23, 2024, 10:39 PM IST

नई दिल्ली: तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बांटे गए लड्डुओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को 'घी' की आपूर्ति करते समय FSSAI मानकों को पूरा नहीं करने के लिए एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

कंपनी को जारी किए गए अपने नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के प्रावधान के उल्लंघन के लिए इसका केंद्रीय लाइसेंस क्यों न निलंबित कर दिया जाए. मंत्रालय ने एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड से 23 सितंबर 2024 तक जवाब मांगा है. ऐसा न करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी. ईटीवी भारत के पास कंपनी को जारी नोटिस की एक प्रति मौजूद है.

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार, खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा अधिनियम और विनियमों के सभी प्रावधानों का हर समय अनुपालन किया जाना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि मेसर्स एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को एफएसएसएआई केंद्रीय लाइसेंस संख्या 10014042001610 प्रदान किया गया था और यह लाइसेंस 1 जून, 2029 तक वैध है.

मंत्रालय ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा कि निदेशक संस्थान निवारक चिकित्सा, मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10/5 सी, मदुरै रोड, बेगमपुर पोस्ट, डिंडीगुल ब्लॉक, तमिलनाडु-624002 स्थित एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एफएसएसएआई केंद्रीय लाइसेंस संख्या 10014042001610 है, पिछले चार सालों से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों में से एक थी.

इसके अलावा, जानकारी के अनुसार, टीटीडी की घी खरीद समिति ने टीटीडी को आपूर्ति किए गए सभी नमूनों को परीक्षण के लिए गुजरात के आनंद स्थित एनडीडीबी काल्फ लैब में भेज दिया है. मंत्रालय ने कहा, 'विश्लेषण के बाद, फर्म एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड का नमूना मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा है और उनके फर्म को ईओ, टीटीडी द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है.'

मंत्रालय ने आगे कहा कि, एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पाद 'घी' के गैर-अनुरूपता के कारण, जो मानकों को पूरा नहीं करता है, इसने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है.

ये भी पढ़ें: तिरुपति लड्डू विवाद: पूर्व TTD अध्यक्ष ने SC का दरवाजा खटखटाया, मिलावट के आरोपों की जांच की मांग की

नई दिल्ली: तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बांटे गए लड्डुओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को 'घी' की आपूर्ति करते समय FSSAI मानकों को पूरा नहीं करने के लिए एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

कंपनी को जारी किए गए अपने नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के प्रावधान के उल्लंघन के लिए इसका केंद्रीय लाइसेंस क्यों न निलंबित कर दिया जाए. मंत्रालय ने एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड से 23 सितंबर 2024 तक जवाब मांगा है. ऐसा न करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी. ईटीवी भारत के पास कंपनी को जारी नोटिस की एक प्रति मौजूद है.

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार, खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा अधिनियम और विनियमों के सभी प्रावधानों का हर समय अनुपालन किया जाना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि मेसर्स एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को एफएसएसएआई केंद्रीय लाइसेंस संख्या 10014042001610 प्रदान किया गया था और यह लाइसेंस 1 जून, 2029 तक वैध है.

मंत्रालय ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा कि निदेशक संस्थान निवारक चिकित्सा, मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10/5 सी, मदुरै रोड, बेगमपुर पोस्ट, डिंडीगुल ब्लॉक, तमिलनाडु-624002 स्थित एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एफएसएसएआई केंद्रीय लाइसेंस संख्या 10014042001610 है, पिछले चार सालों से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों में से एक थी.

इसके अलावा, जानकारी के अनुसार, टीटीडी की घी खरीद समिति ने टीटीडी को आपूर्ति किए गए सभी नमूनों को परीक्षण के लिए गुजरात के आनंद स्थित एनडीडीबी काल्फ लैब में भेज दिया है. मंत्रालय ने कहा, 'विश्लेषण के बाद, फर्म एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड का नमूना मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा है और उनके फर्म को ईओ, टीटीडी द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है.'

मंत्रालय ने आगे कहा कि, एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पाद 'घी' के गैर-अनुरूपता के कारण, जो मानकों को पूरा नहीं करता है, इसने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है.

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