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आजमगढ़ में चार साल की बच्ची से रेप का मामला, सबूतों के अभाव में आरोपी की उम्रकैद रद्द

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 13, 2024, 10:03 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)

प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में चार साल की बच्ची से रेप के आरोपी को दोष सिद्धि और उम्रकैद की सजा का निर्णय रद्द कर दिया और किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होने पर अविलंब रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी की खंडपीठ ने आजमगढ़ के मोहम्मद हामिद की अपील पर उसके अधिवक्ता आदर्श शुक्ल एवं आशुतोष त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है. मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने का वर्ष 2011 का है. आरोपी लगभग 13 साल जेल में रह चुका है.

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