ETV Bharat / snippets

दूल्हे के भाई ने मंदबुद्धि बच्ची से की थी हैवानियत, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद जिला कोर्ट.
फिरोजाबाद जिला कोर्ट. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 7, 2024, 11:04 PM IST

फिरोजाबाद: मंद बुद्धि की बालिका के साथ हैवानियत करने के दोषी को विशेष पॉस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 55,500 रुपये अर्थ दंड भी लगाया है. थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 4 नवंबर 2022 को काशीराम कॉलोनी पचवान नारखी से एक बारात आई थी. बारात में आया दूल्हे का भाई आलोक प्लॉट पर खेल रही 13 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका पैसे का लालच देकर सुनसान स्थान पर ले गया था. जहां उसने बालिका के गुप्तांग को चोट पहुंचाई थी. पीड़िता के पिता ने थाने में आलोक निवासी काशीराम कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

फिरोजाबाद: मंद बुद्धि की बालिका के साथ हैवानियत करने के दोषी को विशेष पॉस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 55,500 रुपये अर्थ दंड भी लगाया है. थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 4 नवंबर 2022 को काशीराम कॉलोनी पचवान नारखी से एक बारात आई थी. बारात में आया दूल्हे का भाई आलोक प्लॉट पर खेल रही 13 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका पैसे का लालच देकर सुनसान स्थान पर ले गया था. जहां उसने बालिका के गुप्तांग को चोट पहुंचाई थी. पीड़िता के पिता ने थाने में आलोक निवासी काशीराम कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.