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दूल्हे के भाई ने मंदबुद्धि बच्ची से की थी हैवानियत, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

फिरोजाबाद जिला कोर्ट.
फिरोजाबाद जिला कोर्ट. (Etv Bharat)

फिरोजाबाद: मंद बुद्धि की बालिका के साथ हैवानियत करने के दोषी को विशेष पॉस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 55,500 रुपये अर्थ दंड भी लगाया है. थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 4 नवंबर 2022 को काशीराम कॉलोनी पचवान नारखी से एक बारात आई थी. बारात में आया दूल्हे का भाई आलोक प्लॉट पर खेल रही 13 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका पैसे का लालच देकर सुनसान स्थान पर ले गया था. जहां उसने बालिका के गुप्तांग को चोट पहुंचाई थी. पीड़िता के पिता ने थाने में आलोक निवासी काशीराम कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

फिरोजाबाद: मंद बुद्धि की बालिका के साथ हैवानियत करने के दोषी को विशेष पॉस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 55,500 रुपये अर्थ दंड भी लगाया है. थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 4 नवंबर 2022 को काशीराम कॉलोनी पचवान नारखी से एक बारात आई थी. बारात में आया दूल्हे का भाई आलोक प्लॉट पर खेल रही 13 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका पैसे का लालच देकर सुनसान स्थान पर ले गया था. जहां उसने बालिका के गुप्तांग को चोट पहुंचाई थी. पीड़िता के पिता ने थाने में आलोक निवासी काशीराम कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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