नाबालिग लड़की से रेप के मामले में 10 साल की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 6, 2024, 11:54 AM IST
उन्नावः जिले के बीघापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी के परिजनों ने थाने में 2017 में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले अनिल ने बेटी के साथ रेप किया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया. कोर्ट ने मामले में आरोपी युवक को दोषी पाते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह की दलीलें सुनने के बाद दोषी अनिल को 10 साल की सजा सुनाई है.