ETV Bharat / bharat

ट्रेन छूट जाए तो क्या उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से कर सकते हैं सफर? जानें

कई बार यात्री सही समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते उनकी ट्रेन छूट जाती है और उनका सफर अधूरा रह जाता है.

ट्रेन छूट जाए तो उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से कैसे करें सफर?
ट्रेन छूट जाए तो उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से कैसे करें सफर? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 8, 2024, 6:55 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है. इसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है. यह रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट लेना जरूरी होता है. आप टिकट खरीदने के बाद ट्रेन से सफर कर सकते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आप टिकट खरीदने के बाद भी ट्रेन से सफर नहीं कर पाते हैं

दरअसल, कई बार यात्री सही समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते उनकी ट्रेन छूट जाती है. इसके चलते वे परेशान हो जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब वे यात्रा कैसे करेंगे. विशेषकर जब आपके पास कंफ्रर्म या रिजर्वेशन टिकट हो. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी शख्स की ट्रेन छूट जाए तो क्या वह उसके टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकता है?

बता दें कि भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना हर यात्री के लिए जरूरी है, ताकि जब भी वे इस तरह की स्थिति में फंस जाएं तो वे बिना किसी परेशानी के आसानी के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकें.

ट्रेन छूटने पर रिफंड के लिए करें आवेदन
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आप उससे यात्रा नहीं सके, तो आप भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रिफंड मांग सकते हैं. रिफंड वापस पाने के लिए आपको ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करना होगा. गौरतलब है कि रेलवे रिफंड का पूरा पैसा वापस नहीं करता है, बल्कि इसमें कटौती की जाती है.

रिजर्वेशन टिकट के लिए यात्रा के नियम
अगर किसी यात्री के पास कंफर्म या आरएसी टिकट है और उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो वह उस टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकता. यह नियम सभी रिजर्व कैटेगरीज पर लागू होता है, चाहे वह स्लीपर हो या एसी कोच. ऐसे में अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट जाए तो उसे दूसरे ट्रेन से सफर करने के लिए दूसरी टिकट खरीदनी होगी.

अगर कोई यात्री बिना नया टिकट लिए दूसरी ट्रेन में यात्रा करता है और रेलवे अधिकारियों उसे पकड़ लेते हैं, तो इसे बेटिकट यात्रा माना जाएगा. ऐसे स्थिति में यात्री जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

जनरल टिकट वालों को राहत
अगर किसी यात्री के पास जनरल टिकट है तो वह यात्री उसी कैटेगरी और उसी रूट की दूसरी ट्रेन में बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा केवल जनरल टिकट खरीदने वालों के लिए है, ना कि रिजर्वेशन टिकट वालों के लिए. उल्लेखनीय है कि यात्री के पास जिस रूट का जनरल टिकट है, वह उसी रूट की ट्रेन से यात्रा कर सकता है.

यह भी पढ़ें- वेटिंग टिकट से नहीं कर सकते यात्रा, फिर इसे क्यों जारी करता है रेलवे? जानें

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है. इसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है. यह रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट लेना जरूरी होता है. आप टिकट खरीदने के बाद ट्रेन से सफर कर सकते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आप टिकट खरीदने के बाद भी ट्रेन से सफर नहीं कर पाते हैं

दरअसल, कई बार यात्री सही समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते उनकी ट्रेन छूट जाती है. इसके चलते वे परेशान हो जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब वे यात्रा कैसे करेंगे. विशेषकर जब आपके पास कंफ्रर्म या रिजर्वेशन टिकट हो. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी शख्स की ट्रेन छूट जाए तो क्या वह उसके टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकता है?

बता दें कि भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना हर यात्री के लिए जरूरी है, ताकि जब भी वे इस तरह की स्थिति में फंस जाएं तो वे बिना किसी परेशानी के आसानी के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकें.

ट्रेन छूटने पर रिफंड के लिए करें आवेदन
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आप उससे यात्रा नहीं सके, तो आप भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रिफंड मांग सकते हैं. रिफंड वापस पाने के लिए आपको ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करना होगा. गौरतलब है कि रेलवे रिफंड का पूरा पैसा वापस नहीं करता है, बल्कि इसमें कटौती की जाती है.

रिजर्वेशन टिकट के लिए यात्रा के नियम
अगर किसी यात्री के पास कंफर्म या आरएसी टिकट है और उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो वह उस टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकता. यह नियम सभी रिजर्व कैटेगरीज पर लागू होता है, चाहे वह स्लीपर हो या एसी कोच. ऐसे में अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट जाए तो उसे दूसरे ट्रेन से सफर करने के लिए दूसरी टिकट खरीदनी होगी.

अगर कोई यात्री बिना नया टिकट लिए दूसरी ट्रेन में यात्रा करता है और रेलवे अधिकारियों उसे पकड़ लेते हैं, तो इसे बेटिकट यात्रा माना जाएगा. ऐसे स्थिति में यात्री जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

जनरल टिकट वालों को राहत
अगर किसी यात्री के पास जनरल टिकट है तो वह यात्री उसी कैटेगरी और उसी रूट की दूसरी ट्रेन में बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा केवल जनरल टिकट खरीदने वालों के लिए है, ना कि रिजर्वेशन टिकट वालों के लिए. उल्लेखनीय है कि यात्री के पास जिस रूट का जनरल टिकट है, वह उसी रूट की ट्रेन से यात्रा कर सकता है.

यह भी पढ़ें- वेटिंग टिकट से नहीं कर सकते यात्रा, फिर इसे क्यों जारी करता है रेलवे? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.