सरगुजा: कोई भी एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह एक गैर सरकारी संगठन होता है. यह सरकार का नहीं होता, फिर भी संविधान के दायरे में रहते हुए देश और समाज हित में सरकार के विभिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हुए अपना योगदान देती है. कोई भी एनजीओ 3 प्रकार के अधिनियमों के तहत पंजीकृत होता है. एक राज्य पंजीकरण, यहां छत्तीसगढ़ राज्य पंजीयन अधिनियम एक्ट है. ऐसे ही मध्यप्रदेश, बिहार एवं प्रत्येक राज्य का है. दूसरा कंपनी एक्ट के तहत, तीसरा ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिट्रेशन कराया जाता है.
समाज के विकास एनजीओ देता है योगदान: एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी मंगल पांडेय बताते हैं, "सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि एनजीओ केवल आध्यात्मिक, धार्मिक या आपदा प्रबंधन के समय ही काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं मानता हूं कि संविधान के नियम के तहत समाज के विकास के लिये जो काम अवैधानिक नहीं है, वो सभी काम एनजीओ कर सकता है. विदेशों में जो एनजीओ होता है, वो सरकार के अंग जैसे जिला पंचायत या कलेक्ट्रेट है, ये एनजीओ ही चलाते हैं. हमारे देश में आजादी के बाद एनजीओ ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है. भारत के विकास में इनका बड़ा योगदान रहा है."
एनजीओ का उद्देश्य है समाजसेवा: मंगल पांडेय का मानना है कि, "एनजीओ में जो काम करते हैं, जिनका उद्देश्य ही समाजसेवा है, वो अपने उद्देश्य से नहीं भटकते. मेरा 30 साल का अनुभव ये कहता है कि एक तो वो लोग होते हैं, जो सही मायने में सामाजिक काम करने के लिये रजिस्ट्रेशन कराए हैं. सरकार के साथ मिलकर, विदेशी फंडिंग एजेंसियों के साथ मिलकर और कम्यूनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं. दूसरे वे लोग हैं जो राजनीतिक प्रभाव वाले लोग हैं. आईएएस लोग भी एनजीओ पंजीकृत कराकर रखते हैं और शासन के जो काम है, उन कामों को अपने स्तर पर लेकर करते हैं. जिसके बाद शिकायत मिलती है कि एनजीओ पैसा लेकर भाग गया या उसने काम नहीं किया."