देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर समय समय पर निर्वाचक नामावली को अपडेट करने को लेकर अभियान चलाया जाता है. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से निर्वाचक नामावली को अपडेट करने संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिए हैं. जिसके तहत, 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक बीएलओ के जरिए घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची/ईपीआईसी में त्रुटियों को दूर करने, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण और कन्ट्रोल टेबल को अपडेट करेंगे.
इसी के साथ ही 29 अक्टूबर को एकीकृत निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी. ऐसे में निर्वाचक नामावली में कमियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक दावें/आपत्तियां की जा सकेगी. 09 से 10 नवम्बर और 23 से 24 नवम्बर तक विशेष अभियान चलाया जायेगा. साथ ही 24 दिसम्बर तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा. इसके बाद 6 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा.
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास ने बताया अगर किसी पत्र मतदाता का नाम, मौजूदा निर्वाचक नामावली में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर या फिर एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे मतदाता का नाम किसी एक मतदेय स्थल/एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नियम के तहत हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है. ताकि किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न हो. उन्होंने बताया ऐसे नागरिक, जो 1 जनवरी, 2025 को 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं, ऐसे पत्र नागरिक, निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक अपने मतदान स्थल के बीएलओ या सम्बन्धित तहसील कार्यालय/उप जिलाधिकारी कार्यालय या फिर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रारूप-6 को भरकर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं. फॉर्म- 6 पर लेटेस्ट पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, अपने निवास और आयु से सम्बन्धित डॉक्यूमेट्स की प्रति भी जमा करना अनिवार्य होगा.